महबूबा मुफ्ती की बेटी ने उच्चतम न्यायालय से मांगी मां से मिलने की अनुमति

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा इकबाल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वह अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए.

महबूबा मुफ्ती (Photo Credits: PTI)

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की बेटी इल्तिजा इकबाल (Iltija Iqbal) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर कर कहा कि वह अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए.

इल्तिजा ने कहा कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है.

उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है.

उनकी ओर से पेश अधिवक्ता आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी.

न्यायालय बृहस्पतिवार को येचुरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए उस हलफनामे को भी देखेगा जो उन्होंने अपनी यात्रा और 29 अगस्त को तारिगामी से हुई मुलाकात के बारे में दिया है. शीर्ष अदालत ने येचुरी को इस शर्त के साथ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी थी कि वह सिर्फ उनसे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे.

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