Gyanvapi Mosque Case: मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का किया रुख

शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया था

Photo Credits: Twitter

लखनऊ, 25 जुलाई: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को यह निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई  कि वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके

शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मस्जिद की याचिका पर 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध किया गया. यह भी पढ़े: Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई शुरू, बढ़ाई गई सुरक्षा

सुनवाई के दौरान, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से दिए गए एक बयान पर भी ध्यान दिया कि वह कम से कम एक सप्ताह तक ज्ञानवापी स्थल की कोई खुदाई करने की योजना नहीं बना रही है, हालांकि वाराणसी जिला न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए इस तरह की खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16 वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया था, जब ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.

21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद (वुजुखाना को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था या नहीं.

जिला न्यायाधीश ए.के. की अदालत विश्वेशा ने यह आदेश इस साल मई में चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे (राखी सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) में दायर एक आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10 ए के तहत) में पारित किया, इसमें परिसर में पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगा गया था.

अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण से "मामले के न्यायसंगत और उचित निपटान" में मदद मिलेगी और "सही तथ्य" न्यायालय के सामने आएंगे कोर्ट ने 4 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है और मामले को उसी दिन आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है.

Share Now

\