Maharashtra: बुजुर्ग महिला से लूटपाट, उसकी हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
जिले की एक अदालत ने 62 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के गहने लूटने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
ठाणे (महाराष्ट्र), 23 अप्रैल: जिले की एक अदालत ने 62 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के गहने लूटने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने 19 अप्रैल को अपने आदेश में 43 वर्षीय दोषी संतोष श्रीधर नाम्बियार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें: Maharashtra: ठाणे जिले में डॉक्टर से अपहरण के बाद 30 लाख रुपये वसूलने के आरोप में पांच लोग गिरफ्तार
इस आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई. अतिरिक्त लोक अभियोजक वाई एम पाटिल ने अदालत को बताया कि संतोष ठाणे में डोम्बिवली शहर के कोपरगांव इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में गीता वल्लभ पोखले के घर में सात मार्च, 2011 को उस समय घुसा था जब वह अकेली थी.
उन्होंने कहा कि आरोपी ने बिजली के तार से महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया. उन्होंने बताया कि जब महिला की बेटी घर लौटी तो उसने अपनी मां को मृत पाया और पुलिस को इसकी सूचना दी.
अभियोजक ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से इमारत के सुरक्षा गार्ड के बयान पर भरोसा किया जिसने आरोपी की पहचान की थी. अदालत ने आरोपी को 302 (हत्या), 394 (डकैती करते हुए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 450 (ऐसा अपराध करने के लिए घर में जबरन घुसना जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2023 12:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

