Maharashtra: नांदेड़ में सिपाही की दूसरी शादी के मंडप में पहुंची पहली पत्नी, दूल्हे की पोशाक में पति ने सरेआम पीटा; वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिए बिना चोरी-छिपे दूसरी शादी रचाने का मामला सामने आया है. हिंगोली के एक मैरिज हॉल में जब पहली पत्नी शादी रुकवाने पहुंची, तो दूल्हे के लिबास में मौजूद सिपाही ने उसकी सरेआम पिटाई कर दी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी सहित 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है.
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नांदेड़/हिंगोली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुलिस महकमे से अनुशासन और कानून को ताक पर रखने वाली एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. नांदेड़ जिला पुलिस विभाग (Nanded District Police Department) ने अपनी पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का प्रयास करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल (सिपाही) के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई हिंगोली (Hingoli) जिले के वसमत में एक शादी समारोह के दौरान हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद हुई है. मैरिज हॉल में जब पहली पत्नी शादी रुकवाने पहुंची, तो दूल्हे की पोशाक पहने पुलिस कांस्टेबल ने मर्यादा भूलकर अपनी पत्नी और उसके परिजनों के साथ सरेआम मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: Suhagraat in Train: ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच को बना दिया 'हनीमून सुइट'; सोशल मीडिया पर 'सुहागरात इन ट्रेन' का वीडियो वायरल, रेलवे नियमों पर उठे सवाल
शादी के कपड़ों में पत्नी को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल
नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) नीलाभ रोहन ने पुष्टि की है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो का गंभीर संज्ञान लिया है. मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी पुलिसकर्मी सिर पर सेहरा और शादी का जोड़ा पहने हुए मैरिज हॉल के बाहर अपनी पत्नी पर शारीरिक रूप से हमला कर रहा है. इंटरनेट पर इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे की छवि को लेकर जनता के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है.
बिना कानूनी तलाक के रचा रहा था दूसरी शादी
वसमत स्थानीय पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी कांस्टेबल की शादी साल 2022 में उसकी पहली पत्नी से हुई थी और दोनों की दो साल की एक बेटी भी है. हालांकि, पिछले कुछ समय से इस दंपती के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और दोनों अलग रह रहे थे. लेकिन आधिकारिक और अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि इस निर्धारित दूसरी शादी से पहले दोनों के बीच कानूनी रूप से तलाक (डाइवोर्स) की प्रक्रिया न तो पूरी हुई थी और न ही इसे अंतिम रूप दिया गया था.
पीड़ित पत्नी ने बताया कि उसे अपने पति की इस दूसरी शादी की योजना के बारे में दूर-दूर तक कोई जानकारी नहीं थी. उसे इसका पता 5 जुलाई को तब चला, जब उसने सोशल मीडिया पर पति की प्री-वेडिंग (शादी से पहले की रस्मों) की तस्वीरें अपलोड देखीं. तस्वीरें देखकर वह दंग रह गई और तुरंत अपने परिवार के सदस्यों के साथ वसमत स्थित विवाह स्थल के लिए रवाना हो गई.
मंडप में पहुंचते ही बढ़ा विवाद, 12 लोगों पर केस दर्ज
पीड़ित पत्नी अपने परिजनों के साथ दोपहर करीब 4:00 बजे मैरिज हॉल पहुंची और उसने सबके सामने शादी की रस्मों को रुकवा दिया. पहली पत्नी के आते ही वहां स्थिति तेजी से बिगड़ गई. दर्ज शिकायत के अनुसार, कांस्टेबल और उसके परिवार के सदस्यों ने बातचीत करने के बजाय पहली पत्नी और उसके रिश्तेदारों को सरेआम भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की.
इस हिंसक झड़प के बाद पीड़िता ने उसी शाम वसमत सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. वसमत सिटी के पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) सुधीर वाघ ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी कांस्टेबल और उसके परिवार के 11 अन्य सदस्यों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है.
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (वॉलंटरी हर्ट), गलत तरीके से बंधक बनाना (रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट) और सार्वजनिक कदाचार (पब्लिक मिसकंडक्ट) से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. मामले की कमान हेड कांस्टेबल शेख सामी को सौंपी गई है, जो इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रहे हैं. हालांकि, इस स्तर पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग आरोपी सिपाही को निलंबित करने की तैयारी में है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2026 01:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

