Maharashtra FDA Warning: पान मसाला विज्ञापनों पर राष्ट्रपति के बयान का समर्थन करते हुए FDA चीफ तुकाराम मुंढे की फिल्मी सितारों को दो टूक

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड कलाकारों को सख्त चेतावनी दी है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा फिल्मी हस्तियों से हानिकारक उत्पादों के प्रचार से दूर रहने की अपील का पुरजोर समर्थन करते हुए मुंढे ने स्पष्ट किया कि समाज में सितारों का 'प्रभाव' उन्हें कानून से किसी प्रकार की छूट नहीं देता.

Maharashtra FDA commissioner Tukaram Mundhe and President Droupadi Murmu (Photo Credits: ANI)

मुंबई: गुटखा और पान मसाला जैसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह उत्पादों के विज्ञापनों (Surrogate Advertising) को लेकर नियामकीय सख्ती के बीच महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के प्रमुख तुकाराम मुंढे ने फिल्मी सितारों को कड़ा संदेश दिया है.

आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया कि आम जनता और विशेष रूप से युवाओं पर गहरा प्रभाव रखने वाले कलाकारों की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का चेहरा न बनें. यह भी पढ़ें: अस्पताल के सामान पर 2,841% तक का मार्जिन, महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने केंद्र से की मूल्य नियंत्रण की मांग

"इन्फ्लुएंस कानून से छूट नहीं": तुकाराम मुंढे का बयान

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संबोधन का हवाला देते हुए तुकाराम मुंढे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:

प्रभाव प्रतिरक्षा नहीं है, तुकाराम मुंढे कहते हैं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की थी कलाकारों से खास अपील

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय सिनेमा के दिग्गजों को संबोधित करते हुए यह मुद्दा उठाया था:

शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी हो चुके हैं नोटिस

The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र एफडीए ने हाल ही में राज्य में प्रतिबंधित उत्पादों के प्रचार को लेकर सख्त कदम उठाए थे:

FSSAI के तहत ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भ्रामक और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह विज्ञापनों पर सख्त कानूनी प्रावधान हैं:

 

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