Maharashtra Curfew: महाराष्ट्र में आज रात से 30 अप्रैल तक सख्त कर्फ्यू, प्वाइंटस में समझें क्या रहेगा बंद और क्या खुला
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात काफी चिंताजनक हैं. मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई. इस बीच बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों जैसे कर्फ्यू की घोषणा की है.
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों जैसे कर्फ्यू की घोषणा की है. 14 अप्रैल रात आठ बजे से पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी जाएगी. सुबह 7 से 8 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी. सीएम ने राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की है लेकिन उन्होंने कहा कि कल रात 8 बजे से कोरोना के नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे. संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है. Lockdown in Maharashtra: मनोरंजन जगत पर कोरोना का तांडव, सिनेमाघर और शूटींग बंद करने के दिए गए आदेश.
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात काफी चिंताजनक हैं. मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई. कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है. ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी.
ये चीजें रहेंगी खुली
- कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्य में अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चीजें खुली रहेंगी.
- केवल आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रहेंगी.
- फल-सब्जी की दुकान, डेयरी, बेकरी और खानपान की दुकानें खुलेंगी.
- रेस्टोरेंट और होटल में सिर्फ होम डिलीवरी होगी.
- बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी. बैंक खुले रहेंगे.
- ई-कॉमर्स सेवाएं जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेंगी.
- आईटी संबंधी सेवाएं, पेट्रोल पंप और कार्गो सर्विस जारी रहेगी.
- कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सर्विस जारी रहेंगी.
क्या रहेगा बंद
- बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर बंद रहेंगे.
- जरूरी सेवाओं में जो मॉल्स और शापिंग कॉम्पलेक्स शामिल नहीं हैं, उन्हें भी बंद रखने को कहा गया है.
- वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
- क्लब, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क, जिम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे.
- फिल्मों, और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी बंद रहेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 14, 2021 08:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

