लॉकडाउन 4.0 आज आधी रात से लागू, नहीं चलेगी ट्रेन और फ्लाइट्स, जानें नई गाइडलाइन में क्या कुछ बदला
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को 31 मई तक बढ़ा दिया है. साथ ही लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के संबंध में रविवार को ताजा दिशा-निर्देश भी जारी किए गए है. हालांकि कंटेनमेंट जोन के लिए कोई नई रियायत नहीं दी गई है. दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सब बंद रहेंगे. सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान जैसे जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी. हालांकि खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी. कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई

लॉकडाउन 4.0 की पूरी गाइडलाइन-

हालांकि, कंटामिनटेड क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में लोगों को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत होगी. सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी

वर्तमान स्थिति के अनुसार राज्य सरकार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर अतिरिक्त फैसले ले सकती है. आवश्यकता अनुसार, आर्थिक गतिविधियों को खोलने, और साथ ही घातक वायरस के प्रसार को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है. गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन 3.0 रविवार मध्यरात्रि को समाप्त हो रहा है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया है.