Life Imprisonment: निलंबित टीडीपी नेता को लड़की की आत्महत्या के लिए उम्रकैद
एक विशेष अदालत ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के निलंबित नेता को 14 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
विजयवाड़ा, 27 अप्रैल: एक विशेष अदालत ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के निलंबित नेता को 14 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 50 वर्षीय विनोद कुमार जैन को सजा सुनाई. विशेष अदालत की जज एस. रजनी ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस जुर्माने की राशि में से 2.4 लाख रुपये लड़की के परिवार को दिए जाएंगे. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: धार जिले में एक 22 वर्षीय महिला की हत्या के आरोपी शख्स के घर पर बुलडोजर चला
यौन उत्पीड़न से परेशान लड़की ने 29 जनवरी, 2022 को एक पांच मंजिला अपॉर्टमेंट इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड नोट में कक्षा 9 की छात्रा ने लिखा कि वह उसी बिल्डिंग में रहने वाले विनोद जैन द्वारा यौन उत्पीड़न के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है. लड़की के दादा की शिकायत पर, पुलिस ने विनोद जैन के खिलाफ भारतीय मामला दर्ज किया था. इस घटना के बाद, टीडीपी ने विनोद जैन को निलंबित कर दिया, जिन्होंने पार्टी के टिकट पर विजयवाड़ा नगरपालिका चुनाव लड़ा था.
मामले की पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी दो महीने से लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था. पीड़िता ने लिखा कि डर और शर्म के कारण उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई. आरोपी फरवरी 2022 से जेल में बंद है. पुलिस ने कहा कि मामले में 20 गवाहों ने अपने बयान दर्ज किए और सबूतों के आधार पर गवाहों की जांच के बाद अदालत ने उसे दोषी पाया.