उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री, निर्वाचित सरकार के मंत्रिमंडल के फैसलों को पलटने का कोई अधिकार नहीं: मनीष सिसोदिया
Manish Sisodia (PTI)

नई दिल्ली, 11 फरवरी : दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना (V.K. Saxena) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन एनडी गुप्ता को निजी डिस्कॉम के बोर्ड में 'सरकारी नामित' के पद से हटा दिया, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने निर्वाचित सरकार के फैसले को ''अवैध रूप से पलटने'' का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल की आलोचना की. सिसोदिया ने कहा, एल-जी ने एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है और अवैध रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के एक फैसले को पलट दिया है. एलजी ने अवैध रूप से 'डिफरेंस ऑफ ओपिनियन' शक्ति का उपयोग करके चार साल पहले डिस्कॉम में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले को पलट दिया. उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल के फैसलों को पलटने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि एलजी केवल विशेष परिस्थितियों में ही 'डिफरेंस ऑफ ओपिनियन' शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एलजी सभी नियमों और विनियमों को एक तरफ रखकर सरकार के हर फैसले को पलटने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. एलजी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं. एलजी को यह समझना चाहिए कि वह भारत के निवासी हैं और संविधान के अनुसार नियुक्त किए गए हैं. सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संविधान का पालन करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन करना होगा. यह भी पढ़ें : कांग्रेस गरीबों के हक में काम करती है और भाजपा अदाणी जैसे दोस्तों के लिए: मल्लिकार्जुन खड़गे

प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, एल-जी जब से अपने कार्यालय में शामिल हुए हैं, उन्होंने हर दिन एक आदेश पारित करना सुनिश्चित किया है जो 'असंवैधानिक' है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ है. प्रत्येक आदेश के साथ वह यह साबित करना चाहते हैं कि वह संविधान का पालन नहीं करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं. ऐसा करने के लिए, उन्होंने आज चुनी हुई सरकार के एक आदेश को पलट दिया, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल ने चार साल पहले पारित किया था. यह इस तथ्य के बावजूद कि एल-जी को मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा पारित आदेश को पलटने का कोई अधिकार नहीं है.

'डिफरेंस ऑफ ओपिनियन' के आवेदन की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनों में लिखा है कि अगर संबंधित मंत्री द्वारा तय किए गए किसी मामले पर एलजी की राय अलग है, तो एलजी को मंत्री को बुलाना चाहिए और मामले पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें कैबिनेट के भीतर चर्चा करने के लिए कहना चाहिए. फिर अगर कैबिनेट भी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है तो एलजी केंद्र को लिख सकते हैं कि सरकार और एलजी के बीच 'राय में अंतर' है. इस प्रक्रिया का पालन करने से पहले, उसके पास किसी भी मामले में 'डिफरेंस ऑफ ओपिनियन' का उल्लेख करने की शक्ति नहीं है. वह अधिकारियों को डरा धमकाकर और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं कर अपने आदेशों को अवैध तरीके से लागू कर रहे हैं.

मैं एलजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले उन पर भी लागू होते हैं और उन्हें प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए. बोर्ड में पेशेवरों को नियुक्त करना गलत नहीं है; यह कानूनों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है.