कुलभूषण जाधव मामले में ICJ इस महीने के आखिर में सुना सकता है फैसला: सूत्र

कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) इस महीने के अंत में अपना फैसला सुना सकता है. इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुलभूषण मामले में कुछ हफ्तों में फैसले की घोषणा होगी. इस केस में मौखिक जानकारी साझा कर दी गई है. फैसले की घोषणा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा. तारीख की घोषणा भी उन्हीं के द्वारा होगी.

कुलभूषण जाधव (Photo Credits: PTI)

कुलभूषण जाधव मामले (Kulbhushan Jadhav Case) में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) इस महीने के अंत में अपना फैसला सुना सकता है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) से इस महीने के आखिर में फैसला आ सकता है. इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा कि कुलभूषण मामले में कुछ हफ्तों में फैसले की घोषणा होगी. इस केस में मौखिक जानकारी साझा कर दी गई है. फैसले की घोषणा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा. तारीख की घोषणा भी उन्हीं के द्वारा होगी.

इससे पहले 20 फरवरी को भारत ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करने की मांग की थी. कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था. 10 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की खंडपीठ ने पाकिस्तान को मामले पर निर्णय होने तक फांसी देने से रोक लगा दी थी. पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने जासूसी व बलूचिस्तान में नुकसान पहुंचाने के इरादे से देश में प्रवेश किया था. यह भी पढ़ें- इंटरनेशनल कोर्ट से कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने का आदेश देने की मांग करेगा भारत

हालांकि भारत कुलभूषण जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करता रहा है. पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर 3 मार्च, 2016 को अवैध रूप से ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया था.

आईएएनएस इनपुट

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