श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने अपने फैसले में सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, तिलक राज, आनंद दत्ता, प्रवेश को दोषी करार दिया है.बता दें कि जम्मू और कश्मीर के कठुआ (Kathua) में बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पंजाब (Punjab) के पठानकोट (Pathankot) में एक विशेष अदालत सोमवार को फैसला सुनाएगी. देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई.
बता दें कि अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी.
15 पन्नों के आरोपपत्र (Chargesheet) के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई.
Punjab: Accused brought to Pathankot court ahead of verdict in Kathua rape & murder case pic.twitter.com/BzYcWYAPF2
— ANI (@ANI) June 10, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू और कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया. शीर्ष अदालत का आदेश तब आया था जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था.