पाकिस्तानी न्यायालय ने मंदिर के हक में फैसला, मिलेंगे 10 करोड़ रूपए, पढ़े पूरा मामला
प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तालाब को बचाने के लिए पहले ही सीमेंट कारखानों द्वारा भूमिगत पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. पीठ ने शुक्रवार को अधिकारियों को पानी के टैंकरों का उपयोग कर तालाब को फिर से भरने का आदेश दिया था.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक सीमेंट कंपनी को भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बांध कोष में 10 करोड़ रूपये जमा करने का आदेश दिया. भूमिगत जल के उपयोग के कारण प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर में स्थित पवित्र तालाब सूख गया था. न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में मीडिया की रिपोर्टेां पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस संबंध में कार्यवाही शुरू की थी. खबरों में कहा गया था कि पंजाब के चकवाल जिले के ऐतिहासिक कटासराज मंदिर के पास स्थित सीमेंट कारखानों द्वारा भूमिगत पानी का व्यापक उपयोग हो रहा है जिससे मंदिर परिसर का पवित्र तालाब सूख रहा है.
प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तालाब को बचाने के लिए पहले ही सीमेंट कारखानों द्वारा भूमिगत पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. पीठ ने शुक्रवार को अधिकारियों को पानी के टैंकरों का उपयोग कर तालाब को फिर से भरने का आदेश दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2018 09:04 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

