Karnataka: मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म के आरोप में सिपाही को 20 साल की जेल
कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने तुमकुरु जिले में चलती कार में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
तुमकुरु (कर्नाटक), 1 फरवरी : कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने तुमकुरु जिले में चलती कार में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. तुमकुरु में महिला थाने से जुड़ी एक अधिकारी उमेशैया ने 15 जनवरी, 2017 को मानसिक रूप से कमजोर पीड़िता को निजी वाहन में ले जाकर चलती कार में अंतरासनहल्ली ब्रिज के पास दुष्कर्म किया.
न्यायाधीश एच.एस. द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के मल्लिकार्जुन स्वामी ने आरोपी सिपाही के खिलाफ दोषसिद्धि आदेश जारी किया और पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया. इस मामले ने सुर्खियां बटोरीं, जिससे पुलिस महकमे को भारी शर्मिदगी उठानी पड़ी. पीड़िता के माता-पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वाहन चलाने वाले मामले के दूसरे आरोपी ईश्वर को अपने ऊपर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया है. पीड़िता की ओर से सरकारी वकील कविता पेश हुई थी. यह भी पढ़ें : UP Election 2022: यूपी में सपा की सरकार बनने पर किसानों की बल्ले-बल्ले, हर फसल पर एमएसपी देने का वादा
पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों के साथ कल शाम 7 बजे झगड़े के बाद घर से निकली थी. रात की ड्यूटी पर तैनात आरोपी सिपाही ने रात करीब 11 बजे उसे देखा और उससे पूछताछ की. हालांकि पीड़िता ने उसे अपने भाई का संपर्क नंबर दिया, लेकिन आरोपी ने उसे वापस छोड़ने के बहाने एक निजी वाहन में सवार होने के लिए कहा था. आरोपी सिपाही ने चलती कार में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे तड़के साढ़े तीन बजे घर छोड़ दिया. परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2022 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

