कर्नाटक में FDA की बड़ी कार्रवाई, जहरीला धतूरा बेचने के मामले में Amazon, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड
स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धतूरे में बेहद घातक 'ट्रोपेन एल्कलॉइड्स' (tropane alkaloids) पाए जाते हैं. इस पौधे के सभी हिस्से, विशेष रूप से इसके बीज, अत्यधिक जहरीले होते हैं.
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. यह दंडात्मक कार्रवाई इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध करने, उनका भंडारण करने और बिक्री करने के बाद की गई है.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने अगले आदेश तक लाइसेंस निलंबित रखने का निर्देश दिया है और कंपनियों को अपने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धतूरे की लिस्टिंग हटाने का आदेश दिया है. यह भी पढ़े: Gayatri Mewad License Suspended: छत्रपति संभाजीनगर में FDA की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 'गायत्री मेवाड' का FSSAI लाइसेंस निलंबित; VIDEO
जांच और कार्रवाई की वजह
कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग को स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर के साथ मुफ्त उपहार के रूप में भेजे गए धतूरे के फल के संबंध में उपभोक्ता शिकायत प्राप्त हुई थी. जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि इस जहरीले फल पर गलत FSSAI खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस नंबर अंकित थे. एक बच्चे द्वारा इस फल का सेवन किए जाने की घटना के बाद विभाग ने पूरे राज्य में जांच का दायरा बढ़ाया.
स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धतूरे में बेहद घातक 'ट्रोपेन एल्कलॉइड्स' (tropane alkaloids) पाए जाते हैं. इस पौधे के सभी हिस्से, विशेष रूप से इसके बीज, अत्यधिक जहरीले होते हैं. इसका सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है.
कंपनियों की सुनवाई और विभाग का रुख
मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्णायक प्राधिकरण (adjudicating authority) के समक्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों की सुनवाई हुई:
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अमेज़न: कंपनी ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस का कोई औपचारिक जवाब दाखिल नहीं किया.
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स्विगी इंस्टामार्ट: कंपनी ने आंतरिक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की.
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बिगबास्केट: कंपनी ने धतूरे की बिक्री रोकने की जानकारी दी और भविष्य में उत्पादों पर "NOT FOR HUMAN CONSUMPTION" (मानव सेवन के लिए नहीं) की लेबलिंग करने का प्रस्ताव रखा.
निर्णायक प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर खतरे को देखते हुए कंपनियों के मौखिक और लिखित तर्कों को असंतोषजनक मानकर खारिज कर दिया.
विक्रेताओं पर भी कार्रवाई और निर्देश
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के तहत जारी आदेश के अनुसार तीनों प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के फल या बीज से जुड़े सभी विज्ञापनों, लिस्टिंग और प्रचार अभियानों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही विभाग ने इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरा आपूर्ति करने वाले थर्ड-पार्टी विक्रेताओं और सप्लायर्स के लाइसेंस और पंजीकरण भी निलंबित कर दिए हैं.
यह निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक कि सभी प्लेटफॉर्म और सप्लायर औपचारिक अनुपालन रिपोर्ट जमा नहीं कर देते और अधिनियम के तहत समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती.