झारखंड की महापंचायत का तालिबानी फरमान- 13 वर्षीय रेप पीड़िता और आरोपी चाचा को जिंदा जलाओं
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

रांची: आज दुनिया में इंसानों को अंतरिक्ष पर बसाने की बात चल रही है तो वहीं दूसरी ओर समाज की झूठी शान के खातिर झारखंड की एक महापंचायत ने तालिबानी फरमान सुनाया है. चाईबासा जिले की महापंचायत ने 13 साल की रेप पीड़िता और उसके साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी को जिंदा जलाने की सजा दी है.

यह अजीबोगरीब मामला मंझारी थानांतर्गत मेरोमहोनर पंचायत का बताया जा रहा है. जहां के एक गांव में चाचा ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग भतीजी से बलात्कार किया. बताया जा रहा है लड़की के साथ उसके चाचा ने कई महीनों तक रेप किया. इस दौरान 28 वर्षीय चाचा की दरिंदगी का शिकार हुई भतीजी प्रेग्नेट हो गई. जिसके बाद यह मामला पहले पंचयत और फिर महापंचायत में पहुंचा.

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की सुनवाई के दौरान चाचा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया. जिसके बाद पंचायत ने आरोपी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही साथ आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया. फैसले में कहा गया कि समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं होता है. इसलिए ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए जिंदा जलाया जाए.

यह भी पढ़े- पंचायत का तुगलकी फरमान- महिला को 15-15 दिन दो पतियों के साथ बिताने के लिए कहा

ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी का करीब 3 साल से पीड़ित के घर पर आना-जाना था. करीब दो साल वह पीड़िता के घर में रहता है. इसी बीच उसने मौका पाकर डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म किया.

वहीं इस मामलें की सूचना मिलते ही पुलिस महकमें में भूचाल आ गया. एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने मामलें की जांच पूरी कर अवगत कराने का निर्देश दिया है.