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बच्ची को एसिड पिलाने की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, पीड़िता को मुआवजा मिला या नहीं

हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके ही परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने मामले में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

बच्ची को एसिड पिलाने की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, पीड़िता को मुआवजा मिला या नहीं
Jharkhand High Court

रांची, 4 मार्च : हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके ही परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने मामले में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी से पूछा है कि पीड़ित बच्ची को मुआवजा मिला है या नहीं ? कोर्ट ने इस संबंध में उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में 13 साल की एक बच्ची को जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो उसके परिचित ने उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया था. उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी. बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में इलाज हुआ था. एसिड पिलाए जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी. यह भी पढ़ें : Hathras Massacre: हाथरस हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी व प्रियंका पर बरसी भाजपा

मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था. इसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 04, 2023 02:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).