Jharkhand: बच्ची का लगातार पीछा करना, घूरना या जबरन बात करना भी यौन अपराध- झारखंड हाईकोर्ट
Jharkhand High Court Photo Credits: IANS

रांची, 4 जनवरी : झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बच्ची का लगातार या बार-बार पीछा करना, घूरना या जबरन संपर्क करने की कोशिश करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाला अपराध है. ऐसा मामला पॉक्सो (प्रोटेक्टशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट 2012 की धारा 11 (4) के तहत संज्ञेय है. हाईकोर्ट ने चतरा जिले की एक स्कूली छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

आरोपी शिक्षक राहुल यादव पर यह आरोप है कि वह स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी करता था. पीड़िता ने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की तो शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया. इसके बाद भी वह छात्रा का पीछा करता था. वह उससे मिलने और जबरन बात करने का भी प्रयास करता था. यह भी पढ़ें : अयोध्या में भगवान राम के स्वागत से संपूर्ण देश प्रसन्‍न: पीएम मोदी

इस मामले में केस दर्ज होने के बाद निचली अदालत में आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.जस्टिस सुभाष चांद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया और उसके कृत्य को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का मामला करार दिया.