Jharkhand Assembly Election 2019: झारखंड विधानसभा चुनाव अब करीब है. सभी पार्टियां जोरशोर से जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ( Madhu Koda) को तगड़ा झटका लगा है. अब झारखंड विधानसभा चुनाव मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मधु कोड़ा अयोग्यता का एक साल और बचा हुआ है. ऐसे में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा को 2017 में चुनावी खर्चों का खुलासा नहीं करने पर अयोग्य ठहराया गया था. मधु कोड़ा ने सप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी. जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया.
कांग्रेस के टिकट पर मधु कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन अब उनका यह सपना अधुरा रहा गया. मधु कोड़ा इस सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं. 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा यूपीए गठबंधन में राज्य मेंमुख्यमंत्री भी रहे थे. गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है. मधु कोड़ा दो वजहों से चर्चा में आए थे. वह निर्दलीय होने के बावजूद भी झामुमो और राजद के समर्थन से सितंबर 2006 में राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे. यह भी पढ़ें:- [Poll ID="null" title="undefined"]
Supreme Court issues notice to Election Commission of India on petition by former Chief Minister of Jharkhand, Madhu Koda challenging his disqualification in 2017. Court has refused to allow Koda to contest 2019 Jharkhand Assembly elections, till further hearing in the case. pic.twitter.com/Hv3tbV1iHn
— ANI (@ANI) November 15, 2019
गौरतलब हो कि मधु कोड़ा और उनके सहयोगी 4,000 करोड़ रुपये के घोटाले में संलिप्त हैं. आयकर विभाग ने 2009 में उनके परिसर पर छापा मारा था और उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था. वह सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों का सामना कर रहे हैं. मधु कोड़ा ने बाद में खुद अपनी पार्टी बनाई और 2009 में चुनाव लड़ा और चाईबासा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए. उनकी पत्नी भी 2009 में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से विधायक बनीं.