जनता कर्फ्यू के दिन घूमने वालों पर दिल्ली पुलिस लगाएगी 11 हजार का जुर्माना? जानें क्या है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे नोटिस का सच
सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 22 मार्च को अगर दिल्ली में कोई शख्स घूमता हुआ पाया जाएगा तो दिल्ली पुलिस पर उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी.
कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए रविवार यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से जनता कर्फ्यू की अपील की है. पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. 'जनता कर्फ्यू' का पूरे देश में लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है. सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस को लेकर भी इसी तरह की एक अफवाह फैलाई जा रही है. सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 22 मार्च को अगर दिल्ली में कोई शख्स घूमता हुआ पाया जाएगा तो दिल्ली पुलिस पर उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी.
सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस का एक फर्जी नोटिस सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें जनता कर्फ्यू के दिन किसी भी व्यक्ति के घूमता, दुकान खोलता पाया गया तो उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. अब दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी भी नोटिस पर सफाई दी है. दिल्ली पुलिस ने ऐसे किसी भी नोटिस से इनकार कर दिया है, और और इसे फर्जी करार दिया है.
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दिल्ली पुलिस का ट्वीट-
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिस में लिखा गया है, 'दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगों को लिए सूचना 22-03-2020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा 11000 रुपये का क्योंकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है.'
दिल्ली पुलिस ने इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया है. इस फेक न्यूज का खंडन खुद डीसीपी साउथ दिल्ली ने किया है. 'जनता कर्फ्यू' जनता द्वारा खुद का खुद पर लगाया जाएगा इसके लिए भी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किए गए हैं. पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए लोगों से उनके घर में ही रहने की अपील की है.