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Jammu and Kashmir: जम्मू के शिव खोड़ी में यात्री बस पर हमले के सिलसिले में एक के खिलाफ आरोप पत्र दायर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के शिव खोड़ी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में शनिवार को एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. यह हमला इस साल 9 जून को हुआ था.

Jammu and Kashmir: जम्मू के शिव खोड़ी में यात्री बस पर हमले के सिलसिले में एक के खिलाफ आरोप पत्र दायर
NIA | PTI

नई दिल्ली, 14 दिसंबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के शिव खोड़ी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में शनिवार को एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. यह हमला इस साल 9 जून को हुआ था. बस रियासी जिले के शिव खोड़ी मंदिर से कटरा जा रही थी. हमले में नौ लोग मारे गए थे और 44 अन्य घायल हो गए थे. जांच एजेंसी ने जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में हकम खान उर्फ हकीम दीन के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

कटरा के लिए जा रही बस जब झंडी मोड़ के निकट कांडा पहुंची तो अज्ञात आतंकवादियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. चालक के सिर में गोली लगने से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. मरने वालों में आठ यात्री और बस ड्राइवर शामिल थे. इसके अलावा 41 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस हमले का उद्देश्य "आम लोगों और दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में दहशत फैलाना" था. यह भी पढ़ें : VIDEO: मुंबई के विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर क्रेन बाइक सवार पर गिरी, शख्स हुआ गंभीर रूप से घायल

गृह मंत्रालय ने घटना की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी थी. एजेंसी ने गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर हकम को गिरफ्तार किया था. हकम ने पूछताछ के दौरान आतंकी हमले की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की थी. उसने बताया कि हमले के लिए जिम्मेदार तीनों आतंकवादियों को उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था. उसने उनके खाने-पीने और ठहरने के इंतजाम के अलावा हमले का स्थान तय करने में भी उनकी मदद की थी.एनआईए का कहना है कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2024 05:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).