नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में परिशोधन करने की अनुमति दी. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को 11 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान (11th Bipartite Settlement) और संयुक्त नोट के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया.
आरबीआई ने सोमवार को कहा कि बैंकों को इस संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा. उल्लेखनीय है कि एक समयावधि में किसी संपत्ति की शुरुआती कीमत को क्रमिक रूप से चुकाने को परिशोधन कहते हैं. पीएफआरडीए ने टाटा एसेट, मैक्स लाइफ को पेंशन निधि स्थापित करने की मंजूरी दी
आरबीआई ने कहा "भारतीय बैंक संघ (IBA) ने 11 नवंबर, 2020 के 11 वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिशोधन के लिए हमसे संपर्क किया है".
छूट भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अनुरोध के बाद दी गई कि कुछ बैंकों के लिए एक वर्ष में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में बड़ी मात्रा में देयता का इंतजाम करना मुश्किल होगा.













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