Cheque Payment New Rules: चेक से भुगतान करने के नियमों में RBI ने किए बड़े बदलाव, 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
बैंक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के मकसद से आरबीआई ने 1 जनवरी से चेक लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है. इसके मुताबिक 50 हजार रुपए से अधिक रकम के भुगतान वाले चेक के लिए दिए गए महत्वपूर्ण ब्योरे की दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा.
Cheque Payment New Rules: बैंकिंग धोखाधड़ी (Banking Fraud) पर नजर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) ने चेक भुगतान के नियमों में बड़े बदलाव का फैसला किया है और ये नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाएंगे. दरअसल, बैंक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के मकसद से आरबीआई ने 1 जनवरी से चेक भुगतान के लिए लिए पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान व्यवस्था (Positive Pay System) शुरू करने का फैसला किया है. इसके मुताबिक 50 हजार रुपए से अधिक रकम के भुगतान वाले चेक के लिए दिए गए महत्वपूर्ण ब्योरा को दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा. हालांकि 5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम वाले चेक के लिए बैंक इस व्यवस्था को अनिवार्य कर सकते हैं. चेक पेमेंट से जुड़े आरबीआई के नए नियम के बारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर जानकारी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
चेक भुगतान के नए नियम
- इस प्रणाली के तहत 50 हजार रुपए से अधिक के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की दोबारा पुष्टि करनी होगी. यह खाताधारक के विवेक पर किया जाना चाहिए.
- इस नए नियम के अनुसार, 5 लाख रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए बैक इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं.
- सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा, जिसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, पेयी का नाम और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी.
- भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले इन विवरणों को क्रॉस चेक किया जाएगा. अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली (चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) (Cheque Truncation System) भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देगा. साथ ही इस स्थिति में निवारण उपाय किए जाएंगे. यह भी पढ़ें: RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 में 2,000 के नए नोट नहीं छापे- रिपोर्ट
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सीटीएस में सकारात्मक भुगतान करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा. बैंक बदले में 50 हजार रुपए या उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इसे लागू कर देंगे.
गौरतलब है कि इन नए बदलावों को लेकर आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, बैंक के ब्रांचों में डिस्प्ले, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है.