PAN-Aadhar Link FAQ's: अगर 31 मार्च तक नहीं किया पैन और आधार लिंक तो हो जाएंगे ये 6 बड़े नुकसान, बैंक से जुड़े कामों में होगी दिक्कत

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है.

PAN-Aadhar Link (Photo: PTI)

PAN-Aadhar Link FAQ's: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. अगर आपने अभी तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं कराया तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपके किसी काम नहीं आएगा. Tips For Tatkal Ticket: तत्‍काल टिकट बुक करने से पहले करें ये काम, सिर्फ 2 क्लिक में कंफर्म सीट की गारंटी (Watch Video)

31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं किए गए पैन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. PAN और Aadhar Link से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आओ नीचे ट्वीट में दिए गए लिंक में देख सकते हैं.

जल्द लिंक करें पैन और आधार 

पैन और आधार लिंक नहीं किया तो होंगे ये नुकसान

ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके अलावा आप एसएमएस के माध्यम से भी पैन और आधार को आपस में लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर UIDPAN < SPACE > < 12 आधार नंबर > < SPACE > < 10 पैन नंबर> फॉर्मेट में लिखकर भेजना होगा.

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