भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी 180 दिन की मैटरनिटी छुट्टी मिलेगी. सरकार ने केंद्र सिविल सेवा (छुट्टी) (संशोधन) नियम, 2024 जारी करके यह नया नियम लागू किया है. इस नियम का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब उनके दो से कम बच्चे हों.
इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी सरोगेसी के ज़रिए पिता बनता है और उसके दो से कम बच्चे हैं, तो उसे बच्चे के जन्म के छह महीनों के अंदर 15 दिन की पैटरनिटी छुट्टी मिलेगी. ये नए नियम 18 जून से लागू हो गए हैं. यह वह दिन था जब ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे.
Big Decision for mother who gives birth to a child through surrogacy and the parents who adopt those children
Now in cases of surrogacy, the surrogate, a central government employee, will be able to get 180 days of maternity leave
Along with the surrogate, the presiding mother,… pic.twitter.com/WrFnMf0PTU
— DD News (@DDNewslive) June 23, 2024
यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. सरोगेसी के ज़रिए माँ बनने वाली महिलाओं को अब मातृत्व छुट्टी मिलेगी, जिससे उनके लिए बच्चे को देखभाल करना आसान हो जाएगा. यह नियम सरोगेसी के ज़रिए माँ बनने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.