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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर नहीं कटेगा पैसा, एयरलाइंस की तरह PNR लिंकिंग के कारण आसानी से मिलेगा रिफंड

लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेल मुसाफिरों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. रेल यात्रियों की जेब कटने से बचाने के लिए रेलवें ने टिकट रद्द होने की स्थिति में अपने रिफंड के नियम को बदल दिया है.

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर नहीं कटेगा पैसा, एयरलाइंस की तरह PNR लिंकिंग के कारण आसानी से मिलेगा रिफंड
भारतीय रेल (Photo Credits: ANI)

IRCTC New Rules: लंबी दूरी की यात्रा करने वाले रेल मुसाफिरों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है. रेल यात्रियों की जेब कटने से बचाने के लिए रेलवें ने टिकट रद्द होने की स्थिति में अपने रिफंड के नियम को बदल दिया है. आने वाले समय में जिसका फायदा लाखों मुसाफिरों को मिलेगा. दरअसल नए नियम के मुताबिक अगर किसी यात्री की पहली ट्रेन लेट होने पर उसकी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो उसका पूरा किराया वापस मिलेगा.

इंडियन रेलवे ने एयरलाइंसो के तर्ज पर रेल सफर के लिए सिंगल पीएनआर जारी करने की व्यवस्था की है. जिसके तहत यदि रेल यात्री को पहली ट्रेन के देर होने की वजह से अगली ट्रेन छूट जाती है तो उसे टिकट रद्द कराने पर कोई शुल्क या लिपिकीय शुल्क दिए बिना ही बाकी यात्रा, जो उसने नहीं की, है. उसका पैसा वापस मिल जाएगा. हलाकि यह सुविधा एक अप्रैल से लागू होगी.

रेलवे भी एक ही यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेनों से सफर करने की स्थिति में अब एक पीएनआर जारी करेगा. इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जिनकी आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन में टिकट बुक है लेकिन पहली ट्रेन यात्रा में कोहरे, प्रदर्शन या किसी अन्य कारणों से देरी हो जाती है.

रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक यात्री को इस रिफंड के लिए पहली ट्रेन के वास्तविक आगमन समय के तीन घंटे के अंदर टिकट देना होगा. यह सुविधा ई-टिकट और काउंटर पर लिये गये टिकट दोनों की सभी श्रेणियों पर लागू होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 22, 2019 09:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).