Income Tax Return For AY 2020-21: इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए चाहिए ये आवश्यक डाक्यूमेंट्स, जानें अंतिम तिथि और अन्य डिटेल्स
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक है. आमतौर पर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होती है. हालांकि, इस साल समय सीमा कई बार बढ़ा दी गई है ताकि कोरोनोवायरस महामारी के बीच लोगों को कुछ राहत मिल सके.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक है. आमतौर पर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होती है. हालांकि, इस साल समय सीमा कई बार बढ़ा दी गई है ताकि कोरोनोवायरस महामारी के बीच लोगों को कुछ राहत मिल सके. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान स्थिति में सभी दस्तावेजों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सरकार ने AY 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है. यह भी पढ़ें: हर सैलरी पाने वाले के मन में होते है इनकम टैक्स से जुड़े ये 8 सवाल
देर से रिटर्न दाखिल करने के जुर्माने से बचने के लिए, आपको रिटर्न 30 नवंबर तक दाखिल करना होगा. ITR 1 फॉर्म को सहज (Sahaj) के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो सालाना 50 लाख रुपये तक कमाते हैं. केवल निवासी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Income Tax: इन बीमारियों पर हुए खर्च को करें क्लेम, बच जाएगा आपका ढेर सारा इनकम टैक्स
आईटीआर -1 रिटर्न फाइल करने के लिए डोक्युमेन्ट्स और कौन फाइल करता सकता है:
फॉर्म ITR-1 में आयकर रिटर्न किसी भी सामान्य निवासी व्यक्ति (एचयूएफ) द्वारा 50 लाख रुपये तक की आय के लिए दायर किया जा सकता है.
ये लोग कर सकते हैं फाइल:
वेतन या पेंशन से इनकम
संपत्ति से इनकम
अन्य स्रोतों से इनकम जैसे कि बैंक खाते से ब्याज (लॉटरी से जीतने वाले को छोड़कर और दौड़ के घोड़ों से होने वाली आय, धारा 115BBDA के तहत टैक्स योग्य या धारा 115BBE में उल्लिखित प्रकृति की आय)
5,000 रुपये तक की कृषि आय
ऐसे मामलों में जहां पति / पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि जैसे किसी अन्य व्यक्ति की आय है, उसे निर्धारिती की आय के साथ जोड़ा जाना है. ध्यान दें कि ITR-1 फॉर्म का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मिलीजुली इनकम ऊपर उल्लिखित आय श्रेणियों में से एक में आए.
ITR 1 के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
सामान्य जानकारी: अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो पैन नंबर, आधार नंबर या नामांकन आईडी वेतन / पेंशन: आपके नियोक्ता, या कई नियोक्ताओं से फॉर्म 16 जो आपने वर्ष के दौरान अपनी नौकरी बदल दिया है.
घर की संपत्ति से आय: किराए की रसीदें, ब्याज की कटौती के लिए आवास ऋण आदि.
अन्य स्रोतों से आय: बैंक खातों, फिक्स डिपॉजिट ब्याज, टाइम डिपॉजिट, डाकघर बचत पासबुक, लॉटरी डिटेल्स से जीत, सभी को मिलाकर आय का विवरण
विभिन्न वर्गों के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए, इन डोक्युमेन्ट्स को अपने पास रखें:
भविष्य निधि (provident fund,), एनपीएस (NPS) के प्रति योगदान
वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए बच्चे की स्कूल ट्यूशन फीस
जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान
स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क
अपने होम लोन पर मूलधन चुकाना
इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) या म्यूचुअल फंड निवेश
80 जी के लिए पात्र दान (donation eligible for 80G) के विवरण के साथ प्राप्तियां
फॉर्म 26AS आपके भुगतान फॉर्म 26AS में उपलब्ध कर भुगतान विवरणों को सत्यापित करने के लिए पहले से उल्लिखित सभी दस्तावेजों के अलावा, आपको TDS विवरणों की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको TAN विवरण और आपके फॉर्म 16 (वेतन के लिए), फॉर्म 16A (गैर-वेतन) और फॉर्म 16 सी (किराया) में उपलब्ध क्रेडिट की पुष्टि करनी होगी. आपको भारत में आयोजित कृषि आय, लाभांश आय (dividend income) (यदि हो तो), सभी सक्रिय बैंक खातों के विवरण की आवश्यकता होगी.
अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए, आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण प्रक्रिया काफी आसान है. आपको अपना पैन कार्ड संभाल कर रखना होगा और पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा. पोर्टल पर अपना पंजीकरण करते समय, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना होगा जो कि अनिवार्य है.
पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण:
वैलिड पैन
वैध मोबाइल नंबर
मान्य वर्तमान पता
मान्य ईमेल पता, अधिमानतः अपना खुद का
कैसे पंजीकृत करें:
Www.incometaxindia.gov.in पर जाएं. 'रजिस्टर योरसेल्फ' पर क्लिक करें.
उपयोगकर्ता प्रकार चुनें: उपलब्ध विकल्पों की सूची से 'व्यक्तिगत'. 'जारी रखें' पर क्लिक करें. व्यक्तियों के अलावा, केवल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तिगत / HUF के अलावा अन्य, बाहरी एजेंसी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कर कटौतीकर्ता और कलेक्टर और तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर उपयोगिता डेवलपर खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत कर सकते हैं
अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें: पैन, उपनाम, मध्य नाम, पहला नाम, जन्म तिथि (पैन पर उल्लिखित), आवासीय स्थिति. 'सबमिट' पर क्लिक करें.
पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे अन्य विवरण भरें.
सुनिश्चित करें कि आपने यह जानकारी सही ढंग से भरी है.
आयकर विभाग आपको एसएमएस / मेल आदि भेजने के लिए आपके संपर्क विवरण का उपयोग करेगा.
पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरे जाने के बाद 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना पंजीकरण वैरिफाय करें. वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक वेरिफाइड लिंक आपके ईमेल पते पर भेजा जाएगा. प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के लिए प्राप्त लिंक पर क्लिक करें.
आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करें:
एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण कर लेते हैं, तो आप अब आयकर वेबसाइट पर अपने खाते में प्रवेश कर सकते हैं. आपका पैन आपके खाते में प्रवेश करने के लिए आपकी यूजर आईडी होगी. आपको अपने खाते में लॉग-इन करने के लिए अपना पासवर्ड और कैप्चा करना होगा.
ऑनलाइन आईटीआर कैसे दर्ज करें:
आयकर विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
आयकर रिटर्न भरने के विकल्प का चयन करें.
मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के बाद आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा.
ड्रॉपडाउन मेनू से मूल्यांकन वर्ष का चयन करें, फिर अपना मूल्यांकन वर्ष चुनें, साथ ही आईटीआर फॉर्म नंबर 1, और दाखिल करने का प्रकार - मूल या पुनरीक्षण रिटर्न.
उसके बाद सबमिशन मोड के तहत, 'तैयारी करें और ऑनलाइन सबमिट करें' पर क्लिक करें.
इसके बाद, पहले से मान्य बैंक खाते का चयन करें. इस बैंक खाते में पात्र होने पर आप आईटी रिफंड प्राप्त करेंगे.