नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 से बढ़कर 31 अगस्त 2018 हो गई है. सरकार ने कुछ करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 की। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी. चार्टेड अकाउंटेंट की संस्था ICAI ने केंद्र सरकार ने मांग की थी कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 1 महीना बढ़ा दिया जाए.
आमतौर पर हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख कुछ दिनों के लिए बढ़ जाती है. इस बार पेनल्टी का प्रावधान होने के कारण लोग आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करेंगे. ऐसे में टैक्स रिटर्न भरने वाले पोर्टल पर भी लोड बढ़ सकता था.
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 26, 2018
CBDT ने नए इनकम टैक्स फॉर्म को 5 अप्रैल 2018 को जारी किया था. इसके अलावा ई-फाइलिंग के कई फॉर्म उनके नोटिफाई होने के 1 महीने बाद जारी किए गए. वही इस साल से सरकार ने आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया है. ये पेनल्टी 10 हजार रुपए तक हो सकती है. अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिर्फ 1 हजार रुपए ही पेनल्टी देनी होगी.