Aadhaar-Pan Link: पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया? अब झेलनी पड़ सकती हैं ये 10 मुश्किलें
जो लोग पैन और आधार कार्ड लिंक कराने से चूक गए हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पैन से आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई.
पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
जो लोग पैन और आधार कार्ड लिंक कराने से चूक गए हैं उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
- इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं हो पाएगा.
- डीमैट अकाउंट नहीं खुल पाएगा.
- इक्विटी निवेश पर पड़ेगा असर.
- स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं, उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए आप (Single Transaction) एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं कर पाएंगे.
- गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर देना होगा ज्यादा टैक्स.
- एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं.
- बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में Fixed Deposit-Saving Account को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे.
- 10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा.
- क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.
- किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता हैं, तो अधिक टैक्स लगेगा.
अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी. फिर आपका पैन कार्ड 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2023 05:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

