How to Fill SIR Form: दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में SIR अभियान तेज, जानें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया

How to Fill SIR Form:  भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के कई प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों (Electoral Rolls) को पूरी तरह अद्यतित (अपडेट) करने के लिए 'विशेष गहन संशोधन' यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR Phase-III) अभियान को तेज कर दिया है. इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नामों को हटाना और योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है.

महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस समय बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) मतदाताओं के घरों पर जाकर जमीनी स्तर पर डेटा का सत्यापन कर रहे हैं.  यह भी पढ़े: Maharashtra SIR: महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 29 जुलाई तक घर-घर आएंगे BLO; प्रशासन ने सहयोग की अपील की

राज्यों की वर्तमान स्थिति

महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, राज्य के करीब 9.86 करोड़ मतदाताओं के विवरण को सत्यापित करने के लिए एक लाख से अधिक फील्ड-स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है. हालांकि, मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भारी मानसून के कारण काम की गति थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन प्रशासन तेजी से फॉर्म वितरित करने और उन्हें डिजिटल रूप में दर्ज करने में जुटा हुआ है.

वहीं देश की राजधानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत 1.45 करोड़ से अधिक मतदाताओं को कवर करने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) वितरित और संकलित कर रहे हैं.

SIR प्रक्रिया की समय-सीमा (Timeline)

अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म को भरने और उसे अपने संबंधित बीएलओ के पास जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 तय की गई है.

एसआईआर (SIR) 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें:

  • फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 29 जुलाई 2026

  • प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) का प्रकाशन: 5 अगस्त 2026

  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026

  • अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन: 7 अक्टूबर 2026

एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरने की पूरी प्रक्रिया

मतदाता इस प्रक्रिया को दो माध्यमों से पूरा कर सकते हैं: ऑफलाइन (बीएलओ के माध्यम से) या ऑनलाइन (वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए).

ऑफलाइन माध्यम (BLO के जरिए):

  1. फॉर्म प्राप्त करें: आपके क्षेत्र के बीएलओ आपके पते पर आकर एक 'प्री-फिल्ड' एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपेंगे, जिसमें आपका नाम, फोटो, पुराना पता और एपिक (EPIC) नंबर पहले से दर्ज होगा.

  2. विवरण की जांच करें: फॉर्म के बाएं हिस्से में दिए गए अपने मौजूदा विवरणों को ध्यान से पढ़ें.

  3. आवश्यक जानकारी भरें: फॉर्म के दाएं और निचले हिस्से में अपनी जन्म तिथि, चालू मोबाइल नंबर और आधार नंबर (वैकल्पिक) जैसी आवश्यक जानकारियां दर्ज करें.

  4. हस्ताक्षर और पावती: फॉर्म के अंत में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं और इसे बीएलओ को वापस सौंप दें. बीएलओ से पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) लेना न भूलें.

ऑनलाइन माध्यम (Voter Services Portal):

  1. सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं.

  2. होम पेज पर उपलब्ध 'Fill Enumeration Form' विकल्प पर क्लिक करें.

  3. अपने राज्य का चयन करें और अपना मौजूदा वोटर आईडी (EPIC) नंबर दर्ज करें.

  4. स्क्रीन पर आपका पहले से भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा. आवश्यक सुधार या विवरण जोड़ने के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए इसे सत्यापित करें.

  5. विवरण सही होने पर डिक्लेरेशन पर टिक करें और आधार आधारित ई-साइन (e-Sign Tool) का उपयोग करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

आयोग की अपील

यह 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग दो दशकों के बाद मतदाता सूची को इतने व्यापक स्तर पर जमीनी सत्यापन के जरिए सुधारा जा रहा है. इस प्रक्रिया की वैधता को देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) भी सही ठहरा चुकी है. चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि किसी नागरिक के पास फिलहाल पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं भी हैं, तो भी वे फॉर्म भरकर हस्ताक्षर कर दें ताकि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में सुरक्षित रहे. सभी योग्य नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है.