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आज से बदल रहे हैं यातायात, बीमा और टैक्स से जुड़े ये नियम, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर

1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम में बदलाव हो रहे हैं. आज से केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा, साथ ही अब आप IRCTC के जरिए टिकट बुक कराएंगे तो उस पर सर्विस चार्ज देन होगा.

आज से बदल रहे हैं यातायात, बीमा और टैक्स से जुड़े ये नियम, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: PTI)

आज यानि 1 सितंबर से कई नियम आज से बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा. 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियम में बदलाव हो रहे हैं. आज से केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा, साथ ही अब आप IRCTC के जरिए टिकट बुक कराएंगे तो उस पर सर्विस चार्ज देन होगा. बैंक से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी करने पर 2 फीसदी टैक्स लगेगा. यातायात नियमों का उल्लंघन करना रविवार से आपको भारी पड़ेगा. ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. ऐसे ही कुछ और नियमों में बदलाव हुआ है, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं.

नए ट्रैफिक रूल्स करेंगे जेब ढीली

एक सितंबर से ट्रैफिक के बदले हुए नियम लागू हो गए हैं. अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो गया है. इस नियम के लागू होने के बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि यह गलती दोहराने पर 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने अपर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था.

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ITR फाइल करने पर जुर्माना

31 अगस्त के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. जिनकी आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे. अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस दौरान रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे.

ऑनलाइन रेल टिकट महंगा

एक सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुक कराना महंगा होगा. भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज लागू होगा. स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपये, भीम एप से भुगतान करने पर स्लीपर के लिए सर्विस चार्ज 10 रुपये और एसी के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपये लगेगा.

केवाईसी न होने पर बंद होगा ई-वॉलेट

अगर आपने 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं की है तो आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट एक सितंबर से बंद हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा था जिसके तहत केवाईसी पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया था.

रेपो रेट से जोड़े जाएंगे सभी कर्ज

1 सितंबर से स्टेट बैंक समेत कई बैंक ग्राहकों के होम, ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करेंगे. इससे ग्राहकों को कम ब्याज देना होगा. सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन मिल सकेगा.

पुराने टैक्स चुकाने में छूट

पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए मोदी सरकार की नई स्कीम 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी. एक सितंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी. इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा. इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी.

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान

एक सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और भी आसान हो जाएगा. अधिकतम 15 दिन में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा. इस संबंध में केंद्र सरकार पहले ही बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है.

आपदाओं में हुए नुकसान पर मिलेगा वाहन बीमा

जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 01, 2019 09:41 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).