FASTag 1 दिसंबर से सभी गाड़ियों के लिए होगा अनिवार्य, जानें इसे कैसे बनवाएं और कब भरना पड़ेगा दोगुना टोल

देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की वजह से होने वाली भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए फास्टैग (FASTag) सुविधा को 1 दिसंबर से अनिवार्य कर दिया गया है. फास्‍टैग (राष्‍ट्रीय इलैक्‍ट्रॉनिक टोल संग्रह) नहीं होने पर आपकी गाड़ी टोल से नहीं गुजर सकेगी.

फास्टैग (Photo Credits: Twitter)

देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highway) पर टोल प्लाजा (Toll Plaza) की वजह से होने वाले जाम को खत्म करने के लिए फास्टैग (FASTag) सुविधा को 1 दिसंबर से अनिवार्य कर दिया गया है. फास्‍टैग (राष्‍ट्रीय इलैक्‍ट्रॉनिक टोल संग्रह) नहीं होने पर आपकी गाड़ी को टोल से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल टोल प्‍लाजा पर रूकावटों को खत्‍म करने और यातायात की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रमुख पहल फास्‍टैग को लागू किया जा रहा है.

इस योजना का एक उदेश्य डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी है. फास्‍टैग में रेडियो फ्रीक्‍वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल किया गया है. इसके तहत जैसे ही फास्ट टैग लगा वाहन टोल से गुजरेगा तो पोल पर लगा स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर को स्कैन कर लेगा. जिससे फास्ट टैग एकाउंट से सीधे पैसे कट जाएंगे. यह स्टीकर देशभर में काम करेगा.

सरकार ने राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्‍लाजा की सभी लेनों को 1 दिसंबर से “फास्‍टैग लेनों” तब्दील करने का आदेश दिया है. जबकि एक लेन (प्रत्‍येक दिशा में) को हाइब्रिड लेन के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है ताकि फास्‍टैग और अन्‍य तरीकों से टोल दिया जा सके. फास्‍टैग आदेश को लागू करने और ट्रेल रन की नजदीक से निगरानी करने तथा पहचाने गए किसी भी अवरोध को हटाने के लिए आवश्‍यक उपाय करने के उद्देश्‍य से प्रत्‍येक राष्‍ट्रीय राजमार्ग शुल्‍क प्‍लाजाओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्‍त किया गया है.

यदि राष्‍ट्रीय राजमार्ग शुल्‍क प्‍लाजा पर फास्‍टैग के बिना यदि कोई भी वाहन “फास्‍टैग लेन” में प्रवेश कर रहा है, तो उसे वाहन की उस श्रेणी के लिए लागू शुल्‍क के दोगुना शुल्‍क का भुगतान करना पड़ेगा. ऐसे करेगा काम-

फास्‍टैग को विभिन्‍न बैंकों और आईएचएमसीएल/एनएचएआई द्वारा स्‍थापित 28,500 बिक्री केन्‍द्रों से खरीदा जा सकता है, जिनमें राष्‍ट्रीय राजमार्ग के सभी शुल्‍क प्‍लाजा, आरटीओ, साझा सेवा केन्‍द्र, परिवहन केन्‍द्र, बैंक की शाखाएं, कुछ चुने हुए पेट्रोल पम्‍प आदि शामिल हैं. जबकि खुदरा खंड (कार/जीप/वैन) के लिए फास्‍टैग एमेजोन और विभिन्‍न सदस्‍य बैंकों जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पैटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आदि की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं. बैंकों की पूरी लिस्ट यहां देंखें- ww.ihmcl.com. फास्‍टैग कुछ प्रमुख निजी बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक की 12,000 बैंक शाखाओं से भी खरीदे जा सकते हैं.

जबकि नजदीकी बिक्री केन्‍द्र का पता लगाने के लिए कोई भी My FASTag App डाउनलोड कर सकता है, www.ihmcl.com  वेबसाइट पर जा सकता है अथवा राष्‍ट्रीय राजमार्ग हेल्‍पलाइन नम्‍बर 1033 पर फोन कर सकता है. रीचार्ज सुविधा के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/आईएचएमसीएल ने माई फास्टैग मोबाइल एप (My FASTag App) के जरिए यूपीआई रीचार्ज सुविधा विकसित की है. फास्‍टैग को नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि तरीकों से रीचार्ज कराया जा सकता है. साथ ही इस एप से फास्टैग को अपने वर्तमान बैंक खाते से सीधे लिंक भी किया जा सकता है.

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