EPFO: यूएएन पोर्टल, उमंग ऐप और एसएमएस के जरिए PF और पेंशन क्लेम स्टेटस कैसे ट्रैक करें? जानें आसान तरीका
सदस्य अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके यूएएन पोर्टल, उमंग ऐप, एसएमएस या मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से मिनटों में अपने क्लेम का स्टेटस जांच सकते हैं.
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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों अंशधारकों (Salaried Employees) के लिए पीएफ या पेंशन निकासी का दावा प्रस्तुत करने के बाद उसकी स्थिति जानना एक प्रमुख कार्य होता है. ईपीएफओ सदस्यों को उनके दावों (Claim Status) की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कई आसान विकल्प प्रदान करता है.
सदस्य अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके यूएएन पोर्टल, उमंग ऐप, एसएमएस या मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से मिनटों में अपने क्लेम का स्टेटस जांच सकते हैं. यह भी पढ़े: EPFO ने शुरू किया पासबुक पोर्टल: खातों में ट्रांसफर होने जा रहा है 8.25% ब्याज; UAN एक्टिवेशन और एडवांस निकासी के नियम भी बदले
पीएफ क्लेम की सबसे विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूएएन मेंबर पोर्टल सबसे उपयुक्त माध्यम है:
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स्टेप 1: आधिकारिक यूएएन सदस्य पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन (Universal Account Number) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.
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स्टेप 2: मुख्य मेनू में 'Online Services' टैब पर जाएं और 'Track Claim Status' विकल्प पर क्लिक करें.
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स्टेप 3: स्क्रीन पर आपके द्वारा जमा किए गए सभी ऑनलाइन दावों की सूची प्रदर्शित होगी.
यहां सदस्य देख सकते हैं कि उनका दावा प्राप्त हो चुका है, प्रक्रियाधीन (Under Process) है, स्वीकृत हो गया है या बैंक खाते में राशि ट्रांसफर (Settled) कर दी गई है.
उमंग (UMANG) मोबाइल ऐप से क्लेम जांचने की प्रक्रिया
जो सदस्य मोबाइल फोन का उपयोग करना पसंद करते हैं, उनके लिए 'उमंग ऐप' एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है:
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स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप खोलें और लॉगिन करें.
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स्टेप 2: सेवाओं की सूची में से 'EPFO' का चयन करें और 'Employee Centric Services' पर जाएं.
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स्टेप 3: इसके बाद 'Track Claim' विकल्प पर क्लिक करें और अपना यूएएन नंबर दर्ज करें.
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स्टेप 4: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके अपना क्लेम स्टेटस देखें.
बिना इंटरनेट के एसएमएस और मिस्ड कॉल से जानें स्टेटस
इंटरनेट की सुविधा न होने पर ईपीएफओ ऑफलाइन माध्यम भी प्रदान करता है:
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एसएमएस सेवा: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से
EPFOHO UAN HINलिखकर 7738299899 पर भेजें (हिन्दी भाषा में जानकारी के लिए कोड 'HIN' का प्रयोग करें). -
मिस्ड कॉल सेवा: सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से दिए गए आधिकारिक ईपीएफओ नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कॉल स्वतः कट जाएगी और कुछ ही देर में विवरण एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जाएगा.
नोट: इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य का यूएएन बैंक खाते, मोबाइल नंबर और केवाईसी (KYC) विवरण से जुड़ा होना आवश्यक है.
ईपीएफओ कब भेजता है ऑटोमैटिक अलर्ट?
ईपीएफओ प्रक्रिया के दो मुख्य चरणों पर स्वचालित एसएमएस अलर्ट भेजता है. पहला अलर्ट तब भेजा जाता है जब क्लेम आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है, और दूसरा अलर्ट तब भेजा जाता है जब राशि स्वीकृत होकर सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.
क्लेम में देरी या खारिज (Reject) होने के मुख्य कारण
कई बार पीएफ क्लेम खारिज हो जाता है या उसमें देरी हो जाती है. इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं:
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विवरण में विसंगति: नाम, जन्म तिथि या पिता के नाम में यूएएन और आधार रिकॉर्ड के बीच अंतर होना.
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दस्तावेजों में कमी: बैंक पासबुक या चेक की स्पष्ट कॉपी अपलोड न करना.
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एग्जिट डेट (Date of Exit) दर्ज न होना: पिछली कंपनी छोड़ने की तिथि पोर्टल पर अपडेट न होना.
यदि दावा खारिज हो जाता है, तो सदस्य को ईपीएफओ द्वारा बताए गए कारण को सुधारकर फिर से ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहिए.
विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म
पीएफ और पेंशन निकासी के लिए ईपीएफओ के अलग-अलग फॉर्म तय हैं. पूर्ण या आंशिक पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 19, पेंशन लाभ के लिए फॉर्म 10C, और मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस द्वारा पीएफ के लिए फॉर्म 28 और पेंशन के लिए फॉर्म 10D का उपयोग किया जाता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2026 01:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

