EPFO Rule Change: ईपीएफओ ने बदला कैश विड्रॉल का नियम, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब निकाल सकेंगे दोगुना पैसा; जानें कैसे

अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद है. दरअसल ने कैश विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है. अब पैसा निकालने की लिमिट को डबल कर दिया गया है.

EPFO Rule Change | PTI

EPFO New Update: अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद है. दरअसल ने कैश विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है. अब पैसा निकालने की लिमिट को डबल कर दिया गया है. EPFO ने इलाज के लिए पैसा निकालने की राशि को दोगुना कर दिया है. EPFO की तरफ से मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया गया है. आइए आपको बताते हैं कि अब आप कितना पैसा निकाल सकते हैं? EPFO Interest Hike: मोदी सरकार का PF खाताधारकों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगा 8.25 फीसदी ब्याज.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने चिकित्सा आपात स्थिति के लिए मौजूदा लिमिट को 50,000 रुपये से दोगुना कर 1 लाख रुपये कर दिया है. पहले यह क्लेम की लिमिट 50,000 रुपये थी और अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. ईपीएफओ की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब आप 1 लाख रुपये की निकासी कर सकते हैं.

ईपीएफओ ने पैराग्राफ 68J के तहत ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ाकर डबल कर दिया है. यह पहले के 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है.

ऐसे निकालें पैसे

क्या है फॉर्म 31?

EPF अकाउंट से एडवांस में रुपये निकालने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 31 भरना होता है. फॉर्म 31 के तहत कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से रुपये की निकासी कर सकते हैं.

पैराग्राफ 68J के तहत चिकित्सा जरूरतों के लिए एडवांस मांगने की अनुमति मिलती है. इन परिस्थितियों में लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़ी सर्जरी और टीबी, लेप्रोसी, पैरालिसिस, कैंसर, मानसिक बीमारी या दिल की बीमारियां शामिल हैं.

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