Work From Home New Rules: वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम लागू, 50% कर्मचारियों को ऑफिस आना जरूरी
WFH (Photo: Twitter)

Work From Home New Rules: सरकार ने Work From Home के लिए नए नियमों की घोषणा की है. इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकता है. नए नियम के तहत 50 फीसदी कर्मचारियों को ही वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिल सकता है. स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट के 50 फीसदी एंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी. आपको बता दें कि ये नियम वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन रूल 43ए 2006 नोटिफाई किया गया है. 7th Pay commission: कब मिलेगा 18 महीने का DA एरियर? सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आई सामने

नियम 43ए के तहत अधिसूचना एसईजैड की एक इकाई के कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणी के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करती है-

  • एसईजेड इकाइयों के आईटी/आईटीईएस कर्मचारी
  •  कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं
  • कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं
  •  कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं

क्या है नई गाइडलाइंस में

1. ये नियम आईटी/आईटीईएस एसईजेड यूनिट्स के एंप्लाईज के लिए हैं.

2. इनमें जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम हैं, या यात्रा या सफर के दौरान हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा.

3. SEZ यूनिट्स के वर्क फ्रॉम होम के ऑथराइज्ड संचालन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ कनेक्टिविटी दी जाएंगी.

नई अधिसूचना के अनुसार, डब्ल्यूएफएच को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. सेज के विकास आयुक्त (डीसी) को लिखित में दर्ज किए जाने वाले किसी वास्तविक कारण से अधिक संख्या में कर्मचारियों (50 प्रतिशत से अधिक) को मंजूरी देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है.

वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि, इकाइयों के अनुरोध पर डीसी द्वारा इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान की है.

डब्‍ल्‍यूएफएच के उद्देश्य से एसईजैड इकाइयां उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी ताकि इकाइयों का अधिकृत संचालन किया जा सके और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को प्रदान की गई अनुमति के साथ सन्निहित है.