भारत में Aadhar Card, तो पाकिस्तान में क्या? जानिए पड़ोसी मुल्क में कैसे साबित होती है नागरिकता?

पाकिस्तान में सिर्फ एक दस्तावेज से आपकी नागरिकता तय होती है, जिसका नाम है CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. यह कार्ड पाकिस्तान में 18 साल की उम्र के बाद हर नागरिक को बनवाना अनिवार्य होता है.

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Citizenship Documents in Pakistan: जब भी हम नागरिकता की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कोई कैसे साबित करे कि वो किसी देश का नागरिक है? भारत में तो वोटर आईडी, पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र जैसे कई दस्तावेज हैं, जो नागरिकता साबित करने में मदद करते हैं. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. वहां सिर्फ एक दस्तावेज से आपकी नागरिकता तय होती है, जिसका नाम है CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. यह कार्ड पाकिस्तान में 18 साल की उम्र के बाद हर नागरिक को बनवाना अनिवार्य होता है.

इसे पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) जारी करती है. ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, परिवार से जुड़ी डिटेल्स और एक यूनिक नंबर होता है.

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पुलिस चेकिंग में भी CNIC जरूरी

अगर आप पाकिस्तान में किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाने जाते हैं, किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपनी पहचान दिखानी हो.  हर जगह CNIC दिखाना जरूरी होता है. साफ कहें तो CNIC के बिना पाकिस्तान में आप कुछ भी नहीं कर सकते. न नौकरी मिलती है, न बैंक अकाउंट खुलता है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. यहां तक कि पुलिस चेकिंग में भी अगर CNIC न दिखाएं तो मुसीबत हो सकती है.

नागरिकता साबित करने के अन्य विकल्प

हालांकि, व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति और दावे के आधार पर नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है. NADRA इन प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है. पाकिस्तान में नागरिकता साबित करने के लिए कई अन्य कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाएं भी हैं. इसमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता स्थापित करने में मदद करते हैं.

रिफ्यूजी और बिना दस्तावेज के लोग परेशान

पाकिस्तान में बहुत से अफगानी और बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जिनके पास CNIC नहीं है. नतीजा ये कि उन्हें हर जगह शक की निगाह से देखा जाता है और सरकार की सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है.

पाकिस्तानी नागरिकता कैसे मिलती है?

अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और वहां की नागरिकता चाहता है, तो उसे कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

हालांकि, ये सभी आवेदन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाते हैं और फाइनल फैसला वही करती है.

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