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7th Pay Commission: फैमिली पेंशन किसे और कितना मिलता है? जानिए बदले हुए नियम

कोरोना वायरस महामारी के दौर में पेंशन रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ है. पेंशन (Pension) एक प्रकार की सेवानिवृत्ति योजना होती है जो कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी आमदनी जारी रखती है.

7th Pay Commission: फैमिली पेंशन किसे और कितना मिलता है? जानिए बदले हुए नियम
रुपया (Photo Credits: IANS)

7th CPC News: कोरोना वायरस महामारी के दौर में पेंशन रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ है. पेंशन (Pension) एक प्रकार की सेवानिवृत्ति योजना होती है जो कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी आमदनी जारी रखती है. केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों को कई प्रकार के पेंशन देती है. इसमें से एक फैमिली पेंशन भी है. केन्‍द्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) निमय, 1972 के नियम 54 के अनुसार सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्‍यु पर कर्मचारी का परिवार फैमली पेंशन (Family Pension) का पात्र होता है. फैमली पेंशन दस वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से देय होता था, यदि सरकारी कर्मचारी ने निरंतर कम से कम सात वर्ष की सेवा प्रदान की है. उसके बाद फैमली पेंशन की दर अंतिम प्राप्‍त वेतन का 30 प्रतिशत होती थी. यदि सरकारी कर्मचारी ने अपनी मृत्‍यु से पहले सात वर्ष से कम की सेवा दी है तो शुरू से 30 प्रतिशत की दर से फैमली पेंशन दिया जाता था और अंतिम प्राप्‍त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से परिवार को फैमली पेंशन नहीं दिया जाता था. 7th Pay Commission: ग्रेच्युटी से जुड़ी ये अहम बात क्या जानते हैं आप, मिल रही है अच्छी-खासी आयकर छूट

सरकार ने यह महसूस किया कि अपने सेवाकाल में कम समय में मरने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन देने की आवश्‍यकता है, क्‍योंकि सेवा के प्रारंभिक चरण में कर्मचारी का वेतन काफी कम होता है. इसलिए सरकार ने 19 सितम्‍बर, 2019 को जारी एक अधिसूचना द्वारा केन्‍द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया. संशोधित नियम 54 के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर कर्मचारी की मृत्‍यु होने पर सरकारी कर्मचारी का परिवार 10 वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्‍त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन के लिए पात्र है.

यह संशोधन 1 अक्‍तूबर 2019 से लागू हो चुका है. लेकिन 1 अक्‍तूबर 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर सात वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्‍यु होने पर कर्मचारी का परिवार 01 अक्‍तूबर, 2019 से बढ़ी हुई दरों पर फैमली पेंशन के लिए पात्र होगा. संशोधन प्रावधानों का लाभ केन्‍द्रीय सशस्‍त्र बलों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा यदि सरकारी सेवा में शामिल होने के सात वर्ष के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है.

उल्लेखनीय है कि फैमिली पेंशन 25 वर्ष तक के बच्चों, या विवाह या जब तक वे 9 हजार की मासिक आय प्राप्त करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक देय है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 11, 2020 09:45 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).