7th Pay Commission: पेंशनरों के लिए राहतभरी खबर, सहूलियत के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया यह निर्देश

वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए कई बड़े फैसले हो रहे है. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बैंकों को जल्द से जल्द पेंशन देने का निर्देश दिया है. सरकार ने विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधाओं से बचाने के लिए यह कदम उठाया है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए कई बड़े फैसले हो रहे है. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बैंकों को जल्द से जल्द पेंशन देने का निर्देश दिया है. सरकार ने विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधाओं से बचाने के लिए यह कदम उठाया है. इसके तहत बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से वितरण करें. निर्देश में यह भी कहा गया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्य को अनावश्यक विवरण और दस्तावेज मांग कर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का वितरण किया जाए. 7th Pay Commission: कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, जारी हुआ यह आदेश

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार को इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी. कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए, जिनमें पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवारों को पेंशन प्रदान करने वाले बैंकों से उनको विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं.

हाल ही में पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के प्रमुखों को एक विज्ञप्ति जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि मृतक पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन के लिए परेशान किए बिना, मृतक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन की शुरूआत कर दी जानी चाहिए और जहां पर पेंशनभोगी का अपने पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता मौजूद था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र जमा करवाना पर्याप्त होना चाहिए.

वहीं, ऐसे मामलों में जहां पर पति या पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता उपलब्ध नहीं है, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म-14 में एक साधारण आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की शुरूआत को वैध माना जाना चाहिए. इसके अलाव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीडब्ल्यू) द्वारा बैंकों के संबंधित अधिकारियों को जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें नवीनतम निर्देशों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन मामलों को अनुकंपा के आधार पर निपटाने के लिए जागरूक किया जा सके.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बैंक की वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाए, पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में उनसे पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, परिवार पेंशन मामलों की स्वीकृति की प्रगति रिपोर्ट का एक अर्ध-वार्षिक विवरण, पेंशन विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है.

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