7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा

कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है. इसी क्रम में सभी सेवारत कर्मियों को नौकरी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने की स्थिति में विशेष लाभ देने का फैसला केंद्र ने किया है.

रुपया (Photo Credits: Unsplash)

7th CPC Latest News: कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है. इसी क्रम में सभी सेवारत कर्मियों को नौकरी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने की स्थिति में विशेष लाभ देने का फैसला केंद्र ने किया है. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नए साल पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” योजना की शुरुआत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें ‘दिव्यांगता क्षतिपूर्ति’ का लाभ दिया जाएगा. 7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारी की पगार बढ़ी, रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाया गया

यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के युवा जवानों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध कराएगा,जिनकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की संभावना बनी रहती है. इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो आज पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नया आदेश सेवा नियमों की एक विसंगति को दूर करेगा जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था. इस संबंध में 5 मई, 2009 को जारी किए गए आदेश के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मियों को केंद्रीय नागरिक सेवाओं (सीसीएस) ईओपी नियमों के अंतर्गत दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा और वह राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के अंतर्गत कवर होंगे.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अंतर्गत अब उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त असाधारण पेंशन (ईओपी) के नियम 9 के तहत लाभ प्राप्त होगा जो एनपीएस के दायरे में आते हैं. अन्य शब्दों में यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है और उसकी सेवा बरकरार रखी जाती है तो उसे एकमुश्त राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसकी गणना समय-समय पर जारी की जाने वाली परिवर्तित सारणी के आधार पर की जाएगी.

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