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दिल्ली में कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना

दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा. नए नियम और कायदों को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. इन नियमों को 'दिल्ली एपिडेमिक डिसीज रेगुलेशन 2020' नाम दिया गया है. दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये हो जाएगी.

दिल्ली में कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली, 14 जून : दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) की रोकथाम के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा. नए नियम और कायदों को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. इन नियमों को 'दिल्ली एपिडेमिक डिसीज रेगुलेशन 2020' नाम दिया गया है. कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के तहत क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क पहनना शामिल होगा.

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही होगी और सार्वजनिक स्थानों पर पान,गुटखा, तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित होगा. इन नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना होगा. दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये हो जाएगी.

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कोरोना रोकथाम नियमों का उल्लंघन करने वाला यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. नए रेगुलेशन के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अफसर, नगर निगम के जोन के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अधिकृत अफसर और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 14, 2020 12:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).