उत्तर प्रदेश: दहेज के लिए अपनी ही पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति को आजीवन कारावास और ससुराल वालों को 10-10 साल की सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर शुक्रवार को मृतका के पति को आजीवन कारावास और अन्य चार दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई
लखनऊ/बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या (Dowry and Murder) के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर शुक्रवार को मृतका के पति को आजीवन कारावास और अन्य चार दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया, "जून 2015 में पयागपुर थाना क्षेत्र के भूपगंज बाजार निवासिनी सुमन जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी.
मृतका के पिता ने बेटी के पति धवल जायसवाल, ससुर रामरंग, सास विमला, जेठ संजय और जेठानी अंशी जायसवाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था."
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उन्होंने बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा (Judge Nand Pratap Ojha) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को मृतका के पति धवल जायसवाल को आजीवन कारावास और मृतका के ससुर, सास जेठ व जेठानी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है."
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 16, 2019 04:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

