News For Homeless Voters: बेघर मतदाता कैसे डाल सकते हैं वोट, चुनाव आयोग ने बताया आसान रास्ता, यहां पढ़ें पूरी खबर

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चूका है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई है. लेकिन देश में हजारों ऐसे बेघर मतदाता हैं. जो अक्सर वोट नहीं डाल पाते हैं. उनके लिए चुनाव आयोग ने एक आसार तरीके लेकर आया है. जिससे ऐसे लोग बड़े आसानी से वोट डाल सकते हैं

Representational Image | PTI

News For Homeless Voters: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जूट  गई है. लेकिन देश में हजारों ऐसे बेघर मतदाता हैं. जो अक्सर वोट नहीं डाल पाते हैं. उनके लिए चुनाव आयोग ने एक आसार तरीके लेकर आया है. जिससे ऐसे लोग बड़े आसानी से वोट डाल सकते हैं. यह भी पढ़े: Loksabha Election 2024: केरल प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में लोकसभा चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया

कैसे करें आवेदन

ऐसे मतदाता पंजीकरण के लिए योग्य है और जिसके पास निवास प्रमाण नहीं है. नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र (फॉर्म 6) में बताए गए पते पर बूथ स्तर का अधिकारी रात में जाकर यह सत्यापित करता है कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर सोता है या नहीं. यदि सत्यापन हो जाता है, तो निवास का दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक नहीं होता. इस प्रक्रिया के माध्यम से, चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक योग्य नागरिक, चाहे वह किसी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में क्यों न हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो. यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और समावेशिता का प्रतीक है.

क्या है फॉर्म-6 

फॉर्म संख्या 6 भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आवेदन पत्र है. यह फॉर्म उन नागरिकों के लिए है जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं या जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है.  इसे भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

बेघर मतदाता ऐसे डाल सकते हैं वोट:

ऑनलाइन पंजीकरण: आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर या ‘Voter Helpline Mobile App’ का उपयोग करके फॉर्म 6 को ऑनलाइन भर सकते हैं.

आवश्यक जानकारी: फॉर्म में आपको अपना नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरनी होती है

दस्तावेज अपलोड: आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है.

फोटो और पते का प्रमाण: आपको अपनी फोटो और पते का प्रमाण भी स्कैन करके अपलोड करना होता है.

सबमिट: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आपको फॉर्म सबमिट करना होता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड जारी होने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है.

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