Honour killing: हरियाणा में इंटरकास्ट शादी करने पर 23 वर्षीय व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार

हरियाणा: ऑनर किलिंग के एक संदिग्ध मामले में एक 23 वर्षीय व्यक्ति की उसके भाई-भाभी और हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले एक रिश्तेदार द्वारा कथित तौर पर शुक्रवार की रात हत्या कर दी गई थी. तीन दिनों में राज्य से रिपोर्ट किया गया ऑनर किलिंग का यह दूसरा ऐसा मामला है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

हरियाणा: ऑनर किलिंग के एक संदिग्ध मामले में एक 23 वर्षीय व्यक्ति की उसके भाई-भाभी और हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले एक रिश्तेदार द्वारा कथित तौर पर शुक्रवार की रात हत्या कर दी गई थी. तीन दिनों में राज्य से रिपोर्ट किया गया ऑनर किलिंग का यह दूसरा ऐसा मामला है. नीरज के रूप में पहचाने गए अब मृत व्यक्ति को कोमल से प्यार हो गया, जो उसके घर के पास रहती थी. नवंबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कोमल का परिवार उनकी शादी से खुश नहीं था क्योंकि नीरज अलग जाति से था.

शुक्रवार की देर रात कोमल के भाई और उनके एक रिश्तेदार ने शहर के भवना चौक के बाजार क्षेत्र में कई बार नीरज को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, नीरज के शरीर में कम से कम 12 बार छुरा घोंपा गया. अपराध का पूरा प्रकरण इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. उन्होंने कहा, 'हमने हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दो लोगों ने नीरज पर हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी. दोनों अभी फरार हैं. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: दलित व्यक्ति से शादी करने पर भाइयों ने बहन को मारी गोली, जमीन में दफनाई लाश

हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, ”इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है. रोहतक में बुधवार को दिनदहाड़े एक युवक और युवती की शादी कराने की योजना बनाई गई थी. पुलिस के अनुसार पुयुवक की उम्र लगभग 25 वर्ष और महिला की उम्र लगभग 27 वर्ष थी, जो कोर्ट मैरिज के लिए कुछ तौर-तरीकों को पूरा करने के लिए मिलने वाले थे, लेकिन महिला के परिवार वालों ने ऐसा होने नहीं दिया,ऐसा शक है की महिला का परिवार इस अपराध में शामिल है. यह भी पढ़ें: केरलः दलित युवक की ऑनर किलिंग मामले में 10 दोषी करार, 24 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी सजा

पुलिस ने कहा कि मृतक व्यक्ति के परिवार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, महिला के परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ हत्या और कानून के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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