केरलः दलित युवक की ऑनर किलिंग मामले में 10 दोषी करार, 24 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी सजा
कोयट्टम में प्रिंसिपल सत्र अदालत ने 10 लोगों को 24 साल के केविन जोसेफ के ऑनर किलिंग का दोषी पाया है और अदालत ने सजा का आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित कर लिया है। केरल पुलिस ने बीते साल 28 मई को केविन जोसेफ के शव को बरामद कर लिया था. केविन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी. नीनू उच्च जाति की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केविन इतनी यातना दी गई कि उसकी मौत हो गई.
कोट्टायम (केरल). कोयट्टम में प्रिंसिपल सत्र अदालत ने 10 लोगों को 24 साल के केविन जोसेफ के ऑनर किलिंग का दोषी पाया है और अदालत ने सजा का आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित कर लिया है। केरल पुलिस ने बीते साल 28 मई को केविन जोसेफ के शव को बरामद कर लिया था. केविन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी. नीनू उच्च जाति की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केविन इतनी यातना दी गई कि उसकी मौत हो गई.
दोषियों में नीनू चाको के भाई शानू, नीनू के पिता शामिल हैं. नीनू का भाई प्रथम आरोपी है। नीनू के पिता व तीन अन्य को छोड़ दिया गया है. आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जोसेफ के पिता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार आरोपियों को छोड़ दिया गया है, जिसमें नीनू का पिता भी शामिल है. यह भी पढ़े-DMK सांसद डी रवि कुमार ने लोकसभा में उठाया 'मॉब लिंचिंग' और 'ऑनर किलिंग' का मुद्दा, आतंकी घटना घोषित करने की रखी मांग
जोसेफ के पिता ने कहा, "मैं शनिवार को सजा की घोषणा हो जाने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा. हम उसके पिता व तीन अन्य के छोड़े जाने से खुश नहीं हैं. हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे."
कोयट्टम के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने कहा, "पुलिस खुश है कि इस मुश्किल मामले को सुलझा लिया गया और हम पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हरिशंकर ने जांच दल की अगुवाई की.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 22, 2019 05:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

