Himachal Pradesh University: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज की परीक्षाओं पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शिमला में आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक परीक्षाओं पर रोक जारी रहेगी। 19 अगस्त तक लागू एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और चंदर भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने छात्रों और अभिभावकों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने कोरोनावायरस के प्रसार पर चिंता जताते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग की थी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शिमला में आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक परीक्षाओं पर रोक जारी रहेगी। 19 अगस्त तक लागू एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और चंदर भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने छात्रों और अभिभावकों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने कोरोनावायरस के प्रसार पर चिंता जताते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग की थी.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया है। मामला 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश में राज्यभर में 134 केंद्रों पर आठ सितंबर तक 36,000 से अधिक छात्रों के परीक्षाओं में शामिल होने की उम्मीद थी.
हालांकि, यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा 14 अगस्त को पारित किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने दावा किया कि उसे आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सोमवार को पहली परीक्षा के साथ आगे बढ़ गए.
राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने यहां मीडिया को बताया कि राज्य ने सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम वर्ष के आयोजन की तैयारी की है. उन्होंने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में लीव पिटिशन दायर करने जा रहे हैं.