हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंजीकरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके पंजीकरण को धर्म-तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत करने पर फैसला करेगा.

देश IANS|
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर : दिल्ली उच्च न्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंज�/li>

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    हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

    दिल्ली उच्च न्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंजीकरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके पंजीकरण को धर्म-तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत करने पर फैसला करेगा.

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    हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
    सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

    नई दिल्ली, 3 दिसम्बर : दिल्ली उच्च न्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंजीकरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके पंजीकरण को धर्म-तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत करने पर फैसला करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इसी तरह के मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई करेगी और इसे 3 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करेगी.

    इससे पहले, पीठ लेस्बियन, गेय, बायसेक्शुयल, ट्रांसजेंडर और क्वीर (एलजीबीटीक्यू प्लस) समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समान-विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी. शुक्रवार को याचिकाकर्ता सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन द्वारा एडवोकेट शशांक शेखर के माध्यम से दायर हस्तक्षेप आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसी शादियों को या तो विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए या मुस्लिम विवाह कानून और सिखों का आनंद विवाह अधिनियम जैसे सभी धार्मिक कानूनों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए. यह भी पढ़ें : ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ पंजाब में 4 लोगों की मौत: मंत्री मनसुख मंडाविया

    याचिका में कहा गया है कि इसे धर्म-निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ऐसे विवाहों के पंजीकरण पर आपत्ति दर्ज की है क्योंकि यह अधिनियम सीधे वेद और उपनिषद जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, जहां एक विवाह को 'केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच अनुमति' के रूप में परिभाषित किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर ऐसे विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियमों जैसे विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है. यदि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, तो यह सभी धर्मों के लिए होना चाहिए.

    इससे पहले कि अदालत हिंदुओं के लिए समान-विवाह के पक्ष में फैसला करे, उसे पहले उन प्रणालियों पर विचार करना चाहिए जहां विवाह केवल एक 'नागरिक अनुबंध' है जैसे निकाह. याचिकाकतार्ओं ने यह भी कहा कि 10,000 साल से अधिक के इतिहास वाले हिंदुओं के लिए समान-विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से पहले, इसे मुस्लिमों (1,400 वर्ष पुराने), ईसाई (2,000 वर्ष पुराने), पारसी (2,500 साल पुराना) जैसे नए धर्मों के साथ शुरू करना चाहिए. 30 नवंबर को, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर देश में समलैंगिक विवाह की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने एलजीबीटी समुदाय की मान्यता को लगभग आठ प्रतिशत आबादी का गठन किया था. इससे पहले, केंद्र ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया था कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति किसी भी असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में न तो मान्यता प्राप्त है और न ही स्वीकार की जाती है.

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    देश IANS|
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    सांकेतिक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

    नई दिल्ली, 3 दिसम्बर : दिल्ली उच्च न्यायालय अगले साल 3 फरवरी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान-विवाह के पंजीकरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा और इसके पंजीकरण को धर्म-तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत करने पर फैसला करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इसी तरह के मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई करेगी और इसे 3 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करेगी.

    इससे पहले, पीठ लेस्बियन, गेय, बायसेक्शुयल, ट्रांसजेंडर और क्वीर (एलजीबीटीक्यू प्लस) समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समान-विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी. शुक्रवार को याचिकाकर्ता सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन द्वारा एडवोकेट शशांक शेखर के माध्यम से दायर हस्तक्षेप आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसी शादियों को या तो विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए या मुस्लिम विवाह कानून और सिखों का आनंद विवाह अधिनियम जैसे सभी धार्मिक कानूनों के तहत अनुमति दी जानी चाहिए. यह भी पढ़ें : ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ पंजाब में 4 लोगों की मौत: मंत्री मनसुख मंडाविया

    याचिका में कहा गया है कि इसे धर्म-निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ऐसे विवाहों के पंजीकरण पर आपत्ति दर्ज की है क्योंकि यह अधिनियम सीधे वेद और उपनिषद जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, जहां एक विवाह को 'केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच अनुमति' के रूप में परिभाषित किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगर ऐसे विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियमों जैसे विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है. यदि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, तो यह सभी धर्मों के लिए होना चाहिए.

    इससे पहले कि अदालत हिंदुओं के लिए समान-विवाह के पक्ष में फैसला करे, उसे पहले उन प्रणालियों पर विचार करना चाहिए जहां विवाह केवल एक 'नागरिक अनुबंध' है जैसे निकाह. याचिकाकतार्ओं ने यह भी कहा कि 10,000 साल से अधिक के इतिहास वाले हिंदुओं के लिए समान-विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से पहले, इसे मुस्लिमों (1,400 वर्ष पुराने), ईसाई (2,000 वर्ष पुराने), पारसी (2,500 साल पुराना) जैसे नए धर्मों के साथ शुरू करना चाहिए. 30 नवंबर को, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर देश में समलैंगिक विवाह की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने एलजीबीटी समुदाय की मान्यता को लगभग आठ प्रतिशत आबादी का गठन किया था. इससे पहले, केंद्र ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया था कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति किसी भी असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में न तो मान्यता प्राप्त है और न ही स्वीकार की जाती है.

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