Haryana Shocker: जींद में 6 साल तक 142 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करता रहा प्रिंसिपल, आरोपी गिरफ्तार

जिंद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 142 नाबालिग लड़कियों ने प्रिंसिपल पर 6 साल तक उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया.

जिंद, 22 नवंबर: हरियाणा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिंद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 142 नाबालिग लड़कियों ने प्रिंसिपल पर 6 साल तक उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा ने कहा, "उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के नेतृत्व में एक जांच समिति ने कुल 390 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और हमने 142 मामलों की शिकायतें दर्ज की हैं."

एसडीएम ने कहा कि "लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा गया है. इन 142 लड़कियों में से अधिकांश ने प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि बाकी ने कहा कि वे इन भयानक कृत्यों की गवाह थीं. आरोपी प्रिंसिपल फिलहाल सलाखों के पीछे है. " Odisha Shocker: टीचर ने चौथी के छात्र से जबरन लगवाई उठक-बैठक, मासूम ने तोड़ा दम

गौरतलब है कि करीब 15 लड़कियों ने इससे पहले 31 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चद्रचूड़, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग सहित अन्य को कथित भयावह कृत्यों पर पत्र लिखा. 13 सितंबर को हरियाणा महिला आयोग ने पत्र का संज्ञान लिया और अगले दिन 14 सितंबर को कार्रवाई के लिए इसे जींद पुलिस को भेज दिया.

यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस ने इस मामले में अपने पैर खींच लिए और बहुत बाद में 30 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की. आरोपी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 7 नवंबर को अदालत में पेश किया गया, जिसने आरोपी प्रिंसिपल को नवंबर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

राज्य महिला आयोग ने पहले कहा था कि सरकारी स्कूल की 60 लड़कियां प्रिंसिपल के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे आईं. हालांकि, अब यह संख्या बढ़कर 142 हो गई है, अधिकारियों ने बताया. उन्होंने कहा कि POCSO अधिनियम, विशेष रूप से उप-धारा 19, 20 और 21, यह निर्धारित करते हैं कि एक एफआईआर यदि किसी नाबालिग लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न की सूचना मिलती है तो जल्द से जल्द मामला दर्ज करना होगा.

कार्यकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को डेढ़ महीने क्यों लग गए. डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि "सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) रैंक के तीन (जिला) अधिकारियों की एक टीम द्वारा की गई जांच के दौरान प्रिंसिपल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया. अब आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा."

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार प्रिंसिपल के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर फैसला आरोपपत्र दाखिल होने के बाद लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (एडीसी) हरीश वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है.

प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 16 नवंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दीप्ति गर्ग के नेतृत्व में छह सदस्यों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) श्रीकांत जाधव ने जांच टीम को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने और उन नाबालिग लड़कियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर प्रिंसिपल द्वारा शिकार बनी थीं.

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