Gyanvapi Survey from Tomorrow: ज्ञानवापी में कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा ASI का सर्वे, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया.
लखनऊ: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया. कल यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे से सर्वे फिर शुरू होगा. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा. इससे पूर्व, 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई के अपर निदेशक आलोक त्रिपाठी ने अदालत को बताया था कि एएसआई ढांचे की खुदाई नहीं करेगा. Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा ASI सर्वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज.
वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआइ सर्वे का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को एएसआइ सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी. अब हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सर्वे फिर शुरू होगा.
हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित परिसर के सर्वेक्षण को लेकर जिला अदालत का आदेश उचित है और इस अदालत द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप वांछित नहीं है. सर्वेक्षण पर पूर्व में लगी रोक हटाई जाती है और एएसआई अब सर्वेक्षण का काम शुरू कर सकता है.
मस्जिद का वह वजूखाना जहां कथित तौर पर शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं, इस सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्ट ने परिसर में उस जगह को संरक्षित करने का आदेश पूर्व में दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 03, 2023 03:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

