Gurugram: कोविड मामलों में वृद्धि के कारण गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर होली के जश्न पर लगी रोक
कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि के चलते गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर होली का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उपायुक्त (डीसी) गुरुग्राम, यश गर्ग ने शुक्रवार रात इस संबंध में एक आदेश जारी किया.
गुरुग्राम, 27 मार्च : कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में वृद्धि के चलते गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर होली का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उपायुक्त (डीसी) गुरुग्राम, यश गर्ग ने शुक्रवार रात इस संबंध में एक आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया, "हाल ही में दिन-प्रतिदिन मामलों में उछाल आया है. यह अनुमान है कि आगामी होली त्योहार के दौरान सभा, मंडली और सार्वजनिक समारोह वायरस के प्रसार का काफी खतरा पैदा कर सकते हैं और गुरुग्राम में कोविड-19 ट्रांसमिशन (Covid-19 Transmission) चेन का दमन करने के लिए अब तक हुए प्रयासों को झटका लग सकता है."
इसमें कहा गया है कि, गुरुग्राम जिले में आगामी होली त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बाजार, धार्मिक स्थानों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों, मॉल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और किसी भी अन्य पर इसे मनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह आदेश 26 मार्च से लागू होगा और 29 मार्च के अंत तक लागू रहेगा. यह भी पढ़ें : बिहार में ब्लॉक प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या
गर्ग ने कहा, "लोगों को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. अगर वे सावधानी नहीं बरतते हैं तो त्योहारों के सीजन में वे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं. हम जनता से अपील करते हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरतें." हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 24 मार्च को एक ट्वीट में कहा था, "हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली के पबिल्क सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है.. गुरुग्राम, अंबाला, करनाल और पंचकुला जैसे जिले महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं."