GST काउंसिल की बैठक में इन चीजों पर कम हुआ टैक्स, जानें किस पर मिली कितनी छूट
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में सरकार ने शनिवार को आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दी है.
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में सरकार ने शनिवार को आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दी है. मीटिंग में तय की गई नई दरों के बाद अब अब सिर्फ लग्जरी सामानों और सिन गुड्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) पर ही 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. जिन वस्तुओं का जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है, उनमें मोटर व्हिकल के पार्ट्स, टीवी, कंप्यूटर, टायर्स समेत कुल 6 चीजें शामिल हैं. जीएसटी दर में कटौती होने से इन वस्तुओं के दाम में कमी आएगी. शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया, ‘’आज कुछ चीजों पर टैक्स कम करने का फ़ैसला लिया गया है. दरों को तर्कसंगत बनाने के अलावा राजस्व का भी ध्यान रखना है. दोनों के बीच संतुलन ज़रूरी है. जेटली ने कहा, ‘’जीएसटी परिषद ने कुल 23 चीजों और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की है. इससे राजस्व पर 5500 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा.’’
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जानें किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स
इन चीजों पर 28% से 18% हुआ टैक्स स्लैब
- 100 रुपए से ज्यादा के मूवी टिकट.
- गाड़ियों के पुली, ट्रांसमिशन शैफ्ट, क्रैंक और गियर बॉक्स.
- लिथियम आयन बैटरी के पॉवर बैंक.
- पुराने टायर.
- 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर.
- वीडियो गेम.
- डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर.
ये अन्य वस्तुएं भी हुई सस्ती
- फुट वियर को 5 फीसदी और 18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में करने का प्रस्ताव.
- व्हीलचेयर और हैंडीकैप्ड मोबिलिटी व्हीकल- 5 फीसदी
- फ्रोजन वेजीटेबल को 5 फीसदी जीएसटी से 0 फीसदी कर दी गई है.
- रजिस्टर कंपनियों से गोल्ड एक्सपोर्ट को 3 फीसदी के 0 फीसदी पर लागा गया है.
- म्यूजिक बुक को 12 फीसदी से 0 फीसदी किया गया है.
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी हुई है.
- धार्मिक यात्रा पर जाने वालों को अब चार्टर प्लेने के लिए भी अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
- सोलर पावर जनरेटिंग आइटम पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
गौरतलब है कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी. जीएसटी की यह 31 वीं मीटिंग थी. इससे पहले करीब दो साल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 30 बार हो चुकी है.