दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानें किन कामों पर लगी रोक, कौन सी गाड़ियों पर पाबंदी, स्कूलों पर क्या आदेश?

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण GRAP-3 लागू किया गया है, जिसमें 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और डीजल वाहनों पर पाबंदी लगाई जाएगी. निर्माण कार्यों, सड़क सफाई और पेंटिंग जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर भी रोक लगाई गई है. इस कदम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और लोगों की सेहत की रक्षा करना है.

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ी है, वैसे-वैसे हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है. राजधानी में जहरीली हवा ने एक बार फिर से गैस चेंबर जैसा माहौल बना दिया है. इस संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण) लागू कर दिया है. आइए जानते हैं कि इसके तहत क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

1. बच्चों के स्कूलों पर असर 

GRAP-3 के लागू होने से दिल्ली-NCR में 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं अब ऑनलाइन मोड पर होंगी. इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल जाने की बजाय घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ता है, तो GRAP-4 भी लागू किया जा सकता है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाएगी.

2. कौन सी गाड़ियों पर पाबंदी? 

GRAP-3 के तहत सबसे बड़ी पाबंदी मालवाहन गाड़ियों पर लागू होगी, खासकर उन पर जो डीजल से चलती हैं. अब दिल्ली में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल्स (LMV) और 4 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही बीएस-III पेट्रोल गाड़ियां भी सड़क पर नहीं चल सकेंगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी गाड़ियां, और बीएस-6 गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी.

इसके अलावा, बीएस-III डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा, और दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दिया जाएगा.

3. कंस्ट्रक्शन-तोड़फोड़ पर रोक

दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ कार्यों को प्रदूषण बढ़ाने वाला माना गया है. इसलिए इस पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है. अब इन कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल उड़ती है. इसके अलावा, सड़क की सफाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, और सीमेंटिंग जैसे कार्यों पर भी पाबंदी लगाई गई है. लैंडफिल साइट्स और खनन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जाएगी.

4. अन्य प्रतिबंध 

पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी पाबंदी.

सड़क निर्माण और रिपेयरिंग कार्यों पर भी रोक.

मलबे का परिवहन, वाटर प्रूफिंग वर्क और टाइल्स की कटिंग पर भी पाबंदी.

GRAP-3 क्या है? 

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है. GRAP-3 तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' स्तर पर पहुंच जाता है, और इसके तहत निर्माण, तोड़फोड़ और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सरकार को GRAP-3 लागू करना पड़ा है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े. प्रदूषण के इस गंभीर संकट से निपटने के लिए सभी को सहयोग करना होगा और सरकारी आदेशों का पालन करना होगा.

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